scriptहाईकोर्ट ने सांगानेर में सीईटीपी प्लांट से कनेक्ट नहीं होने वालों पर कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट | No connection to CETP unit in snaganerHC seeks action taken report | Patrika News
जयपुर

हाईकोर्ट ने सांगानेर में सीईटीपी प्लांट से कनेक्ट नहीं होने वालों पर कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Pollution control Board) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 6 मार्च तक (Sanganer) सांगानेर में (CETP Plant) सीईटीपी प्लांट से कनेक्ट नहीं होने वाली (Printing and dying Units)कपड़ा रंगाई-छपाई युनिटों के खिलाफ की गई (Action taken report ) कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

जयपुरFeb 13, 2020 / 08:28 pm

Mukesh Sharma

जयपुर

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 6 मार्च तक (Sanganer) सांगानेर में (CETP Plant) सीईटीपी प्लांट से कनेक्ट नहीं होने वाली (Printing and dying Units)कपड़ा रंगाई-छपाई युनिटों के खिलाफ की गई (Action taken report ) कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने रीको को रंगाई-छपाई की युनिट्स को छीतरोली औद्योगिक क्षेत्र में शिफ्ट करने के लिए संचालकों को दो सप्ताह का आखिरी मौका देन को भी कहा है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश विजय सिंह पूनिया की याचिका में रीको के प्रार्थना पत्र पर दिए।
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि हाईकोर्ट के 7 मार्च 2003 और 18 अगस्त 2003 के आदेश की पालना में सांगानेर से इन फैक्ट्रियों को हटाकर छीतरोली में आवंटन के लिए करीब 190 एकड जमीन अवाप्त की गई थी। इस जमीन की वर्तमान में कुल कीमत करीब 25 करोड रुपए है। रंगाई-छपाई युनिट्स संचालकों से जमीन आवंटन के लिए आवेदन भी मांगे गए, लेकिन किसी भी संचालक ने वहां जाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट भी 30 अप्रैल 2009 को सांगानेर कपडा रंगाई छपाई एसोसिएशन को लेकर अपना आदेश दे चुका है। ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से वर्ष 2003 में दिए आदेश को संशोधित करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए जमीन को अवाप्ति से मुक्त करने के आदेश दिए जाएं।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो