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बिना मास्क पहने आए ग्राहक को सामान दिया तो दुकान होगी सीज, दुकानदार पर लगेगा भारी जुर्माना

locationजयपुरPublished: Mar 31, 2021 10:48:50 pm

ग्राहक ने गाइडलाइन का किया उल्लंघन तो सीज होगी दुकान, जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय की टीम करेगी बाजार में चैकिंग, 14 अप्रेल से सघन जांच होगी, जुर्माना और सीज की कार्रवाई के निर्देश

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जयपुर। राज्य सरकार ने कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बाजारों में सख्ती करने के निर्देश दे दिए हैं। दुकान मालिक ही नहीं ग्राहक भी यदि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ेगा तो जिम्मेदारी दुकान, शो-रूम या प्रतिष्ठान मालिक की ही होगी। ऐसे में सीज की कार्रवाई से भी गुजरना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए है कि जिला प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय की संयुक्त टीम बाजारों का दौरा कर प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करें। ये टीमें 14 अप्रेल तक सघन निरीक्षण करेंगी और उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना और सीज की कार्रवाई भी करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विवाह स्थलों पर निर्धारित सीमा से अधिक लोग समारोह में एकत्रित होते हैं, तो उन विवाह स्थलों के संचालक भी जिम्मेदार होंगे। ऐसे विवाह स्थल सीज होंगे।
गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉफ्रेंस से कोविड-19 तथा वैक्सीनेशन की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना में हुई लापरवाही के कारण कोरोना केस तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण की रोकथाम में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी उपस्थित थे।
टीकाकरण पर ध्यान देने के निर्देश

गहलोत ने कहा कि वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का सबसे मजबूत हथियार है। चिकित्सा विभाग और कलक्टरों को कहा कि टीकाकरण पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त किया जाए।
पटवारी लौटें काम पर

मुख्यमंत्री ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे पटवारियों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए काम पर लौटें। राज्य सरकार उनकी वाजिब मांगों पर उचित निर्णय करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सभी पटवारियों ने पूर्व में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में अहम भूमिका निभाई थी।
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