दीपावली पर पटाखे चलाने की छूट दो साल बाद दी जा रही है। हालांकि इस बार केवल ग्रीन आतिशबाजी को ही अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान के लिए इन पर क्यूआर कोड वाले स्टीकर लगाए जाने हैं। अभी तक स्टीकर लगाने का काम पूरा नहीं हुआ है। हालांकि पटाखा कारोबारियों ने स्टीकर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब तक पाबंदी के कारण ग्रीन पटाखों पर क्यूआर कोड नहीं लग पाए थे।
हर दुकान पर करीबन पांच सौ किलो आतिशबाजी लाइसेंस शर्त के अनुसार अस्थ्रायी लाइसेंसधारी दुकान पर करीब पांच सौ किलो आतिशबाजी रखने की छूट होती है। स्थायी लाइसेंसधारी दुकानदार को करीब एक हजार किलो तक आतिशबाजी रखने की अनुमति होती है।
बेरियम नाइट्रेट प्रतिबंधित पटाखा विक्रेताओं के अनुसार ग्रीन पटाखों में बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं होता और इनके लिए एल्युमिनियम की मात्रा भी निर्धारित है। इससे प्रदूषण कम होता है।