scriptराजस्थान हाईकोर्ट: नौकरी और चुनाव में राज्य से बाहर के लोगों को आरक्षण नहीं | No reservation outside state people in jobs and elections Rajasthan HC | Patrika News

राजस्थान हाईकोर्ट: नौकरी और चुनाव में राज्य से बाहर के लोगों को आरक्षण नहीं

locationजयपुरPublished: Sep 25, 2020 03:29:11 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश में आरक्षण का लाभ मूल निवासियों को ही मिले। अन्य राज्य से विवाह करके आने वाली महिला या प्रवासी को सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षित सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते है।

No reservation outside state people in jobs and elections Rajasthan HC

राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश में आरक्षण का लाभ मूल निवासियों को ही मिले। अन्य राज्य से विवाह करके आने वाली महिला या प्रवासी को सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षित सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश में आरक्षण का लाभ मूल निवासियों को ही मिले। अन्य राज्य से विवाह करके आने वाली महिला या प्रवासी को सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षित सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते है। चाहे वे राजस्थान और मूल राज्य दोनों में आरक्षित वर्ग की संबंधित सूची में ही शामिल हो।
न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया, आरक्षित प्रवासियों को जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्रों पर नोट भी लगे। जिसमें स्पष्ट अंकित किया जाएगा कि यह प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी या चुनाव लड़ने के लिए मान्य नहीं होगा।
क्या है मामला
पंचायत चुनाव में आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक जाति प्रमाण को लेकर पूरा मामला शुरू हुआ। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राजस्थान में उनके पति की जाति भी उसी श्रेणी में आती है, जिससे वे अपने गृह राज्य में हैं। शादी के बाद वे राजस्थान राज्य में लगातार निवास कर रहे हैं। ऐसे में उनको आरक्षण मिले।
मूल राज्य में ही आरक्षण
महाधिवक्ता अनिल मेहता ने कहा कि एक व्यक्ति केवल अपने मूल राज्य में ही आरक्षण के लाभ के लिए दावा कर सकता है। ऐसा करना संवैधानिक फैसलों का उल्लंघन होगा।
नामांकन होगा खारिज
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर सैकड़ों महिलाओं ने आरक्षित सीटों पर पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल किया। अब कोर्ट से कोई विपरित आदेश नहीं आने कि स्थिति में इन प्रमाण पत्रों के आधार पर दायर नामांकन पत्र खारिज हो सकते हैं। निर्वाचन पर भी सवाल उठने तय है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो