इस मौके पर परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि कहा कि कोरोना काल में तंबाकू के उपयोग पर पाबंदी और जरूरी है। सामान्य दिनों में ही सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू का उपयोग दंडनीय अपराध है।
मौके पर वाग्धारा संस्था के सचिव जयेश जोशी, एडवोकेसी टीम लीडर सुदीप शर्मा, एडवोकेसी मैनेजर राजेश हिरन ने भी विचार रखे। पर संस्था को तम्बाकू निषेध के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर दक्षिण शंकर लाल सैनी, इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी के सचिव धर्मवीर कटेवा, राजस्थान समग्र सेवा संघ के अध्यक्ष सवाई सिंह उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि अक्टूबर में जिला प्रशासन की ओर से कोटपा अनुपालना में विशेष प्रयास शुरू हुए थे। इसमें जयपुर के सरकारी विभागों ने अपने-अपने कार्यस्थलों तथा कार्यालयों और उनके आस-पास तम्बाकू नियंत्रण कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित कर कोटपा अनुपालित घोषित किया था।
गौरतलब है कि वाग्धारा संस्थान के अनुसार तंबाकू से राजस्थान में सालाना 70 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व के बदले करीब 5 गुना ज्यादा खर्च तंबाकू जनित बीमारियों के इलाज पर करना पड़ता है।