scriptराजस्थान : वाटर चार्ज खत्म होने के बाद अब जल्द मिलेंगे पानी के रूके बिल, 15 हजार लीटर तक नहीं देना होगा कोई शुल्क | No Water Charge in Rajasthan after PHED Instructions | Patrika News

राजस्थान : वाटर चार्ज खत्म होने के बाद अब जल्द मिलेंगे पानी के रूके बिल, 15 हजार लीटर तक नहीं देना होगा कोई शुल्क

locationजयपुरPublished: Jun 19, 2019 07:08:53 pm

Submitted by:

rohit sharma

राजस्थान में तय जल उपभोग सीमा तक वाटर चार्ज खत्म ( Water Charge Free in Rajasthan ) हो गया है। अब जलदाय विभाग शहर में मार्च के बाद से रोके हुए पानी के बिल जल्द ही उपभोक्ताओं को भिजवाएगा।

water

राजस्थान : वाटर चार्ज खत्म होने के बाद अब जल्द मिलेंगे पानी के रूके बिल, 15 हजार लीटर तक नहीं देना होगा कोई शुल्क

जयपुर।

राजस्थान में तय जल उपभोग सीमा तक वाटर चार्ज खत्म ( water charge Free in Rajasthan ) हो गया है। अब जलदाय विभाग शहर में मार्च के बाद से रोके हुए पानी के बिल जल्द ही उपभोक्ताओं को भिजवाएगा। जिन उपभोक्ताओं का मीटर चालू होगा और जो हर महीने 15 हजार लीटर तक पानी का उपभोग करेंगे तो सिर्फ 49 रुपए 50 का बिल ही चुकाना होगा। जलदाय विभाग ने बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के जारी होने के बाद से पिछले महीनों से रूके हुए बिल विभाग अब जल्द जारी करेगा।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) ने 15 हजार लीटर पानी के मासिक उपभोग पर वाटर चार्जेज खत्म करने की घोषणा की थी। उसके बाद से जलदाय विभाग बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की कवायद में जुटा हुआ था जो कि अब विभाग ने पूरी कर ली है। मुख्य अभियंता शहरी एवं एनआरडब्लयू आईडी खान ने पानी के बिल को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है।
हालांकि यह छूट 15 एमएम के घरेलू श्रेणी के कनेक्शनों पर ही मिलेगी। शहरी उपभोक्ताओं को पानी का मीटर चालू होने की स्थिति में हर महीने 15 हजार लीटर तक पानी का उपभोग करने पर 22 रुपए मीटर चार्ज के जबकि 27 रुपए 50 पैसे फिक्स चार्ज के रूप में देने होंगे।
घरेलू कनेक्शन पर मिलेगी छूट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) ने निर्धारित मात्रा में पानी के उपभोग पर वाटर चार्ज ( Water Bill Free in Rajasthan ) समाप्त करने की घोषणा की थी। वहीं, पीएचईडी ( phed ) ने इस संबंध में मंगलवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसी के साथ शहरों में 15 हजार लीटर तक पानी के मासिक उपभोग पर वाटर चार्ज नहीं देना होगा। ये नियम सिर्फ घरेलू कनेक्शनों पर मिलेगी। साथ ही निर्धारित पेयजल उपभोग पर वाटर चार्ज की छूट दी गई है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो