— चुनाव गतिविधि में शामिल होने वाले कर्मचारी, मतदाता, प्रत्याशी, पोलिंग एजेंट आदि के लिए मास्क और हाथों का सेनिटाइजेशन अनिवार्य।
— प्रत्याशी को भी बिना मास्क नामांकन के लिए निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में प्रवेश नहीं
— नामांकन के लिए अभ्यर्थी के साथ एक ही व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में जाएगा।
— घर—घर संपर्क में भी पांच से अधिक लोग नहीं ले जाए जा सकेंगे।
— प्रचार जुलूस, रैली में गाइडलाइन का उल्लंघन करना कानून के तहत दंडनीय होगा।