सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चुनाव में एक खास तरह का पेन और एक खास तरह की स्याही प्रयोग में लाई जाती है। ये स्याही मैसूर में तैयार होती है और लंबे समय तक अमिट होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि चुनाव के बाद भी अलग-अलग याचिकाएं लगती है, ऐसे में अगर स्याही मिट जाए तो परेशानी हो सकती है।
पर्पल कलर की स्याही का होता है इस्तेमाल
राज्यसभा चुनाव में जिस पैन का इस्तेमाल किया जाता है वो पर्पल कलर की स्याही से भरा होता है, ये पेन चुनाव आयोग की ओर से दिया जाता है। एक पेन का इस्तेमाल एक ही बार किया जाता है, पेन का इस्तेमाल करने के बाद उसे चुनाव अधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाता है।
अगर विधायक निर्धारित पेन की बजाए किसी और पेन का इस्तेमाल करता है तो उसका वोट खारिज हो जाता है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से 200 विधायकों के लिए अलग-अलग पेन देन की मांग की है।इससे पहले जितने भी राज्यसभा चुनाव हुए हैं उनमें एक ही पेन की इस्तेमाल होता आया है।
वोट अंकों की जगह शब्दों में लिखा तो होगा खारिज
राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए उसका नंबर भी नाम के आगे अलॉट होता है। यही नंबर विधायक को मतदान के दौरान बैलेट पेपर पर लिखना होता है। अगर गलती से भी विधायक ने अंकों की जगह शब्दों में नंबर लिख दिया तो उसका वोट खारिज हो जाएगा।
पार्टी पोलिंग एजेंट को वोट दिखाना जरुरी
राज्यसभा चुनाव में ये भी एक महत्वपूर्ण है कि जो जिस पार्टी से है उस विधायक को मतदान के दौरान बैलेट पेपर भरने के बाद अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को दिखाना अनिवार्य है, अगर वो ऐसा नहीं करता हो उसका वोट खारिज माना जाएगा, इसका अलावा दूसरी पार्टी के पोलिंग एजेंट को भी अगर वोट दिखा दिया तो भी वोट खारिज हो जाएगा। हालांकि ये नियम केवल राजनीतिक दलों के विधायकों पर ही लागू है। निर्दलीय विदायकों पर ये नियम लागू नहीं होता। वो छिपाकर वोट डाल सकते है।
राज्यसभा चुनाव में ये भी एक महत्वपूर्ण है कि जो जिस पार्टी से है उस विधायक को मतदान के दौरान बैलेट पेपर भरने के बाद अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को दिखाना अनिवार्य है, अगर वो ऐसा नहीं करता हो उसका वोट खारिज माना जाएगा, इसका अलावा दूसरी पार्टी के पोलिंग एजेंट को भी अगर वोट दिखा दिया तो भी वोट खारिज हो जाएगा। हालांकि ये नियम केवल राजनीतिक दलों के विधायकों पर ही लागू है। निर्दलीय विदायकों पर ये नियम लागू नहीं होता। वो छिपाकर वोट डाल सकते है।
सुबह 9 शाम चार बजे तक होगा मतदान
वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान कल सुबह 9 बजे शाम चार बजे तक होगा। उसके बाद मतगणना होगी और परिणाम जारी किया जाएगा। मतदान के लिए विधायकों का प्रवेश विधानसभा में पूर्वी द्वार से होगा और मतदान के बाद दक्षिणी द्वार से उन्हें बाहर जाना होगा।