scriptपांच बार नोटिस और दो बार हर्जाने की चेतावनी फिर भी नहीं दी सूचना | Notice of five times and warning of damages twice, still not informed | Patrika News

पांच बार नोटिस और दो बार हर्जाने की चेतावनी फिर भी नहीं दी सूचना

locationजयपुरPublished: Jan 16, 2022 08:22:02 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

सूचना आयोग ने निगम उपायुक्त पर लगाया दस हजार रुपए हर्जाना

जयपुर।राज्य सूचना आयोग ने हैरिटेज नगर निगम के किशनपोल जोन उपायुक्त पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग ने हर्जाना राशि उपायुक्त के वेतन से काटने के आदेश दिए हैं। सूचना देने के लिए आयोग ने पांच बार नोटिस जारी किए और दो बार हर्जाने लगाने के लिए चेतावनी दी, लेकिन इसके बाद भी उपायुक्त ने आयोग में पेश होकर न जवाब दिया न सूचना दी। घोड़ा निकास रोड रामगंज चौपड़ निवासी कृष्ण कुमार महर्षि ने हैरिटेज निगम के किशनपोल जोन से 30 जुलाई 2007 को सूचनाएं मांगी। तय समय में सूचना नहीं मिलने और प्रथम अपील का निस्तारण नहीं करने पर महर्षि ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की। जिस पर राज्य आयोग ने 21 दिसंबर 2018, एक अप्रेल 2019, दो जुलाई 2019, 18 नवंबर 2019 और 20 जुलाई 2020 को नोटिस जारी किया। इसी के साथ दो नवंबर 2020 और 13 जुलाई 2021 को नोटिस जारी कर पूछा कि सूचना नहीं दिए जाने के कारण क्यों नहीं उनको दंडित किया जाए। इसके बाद भी सूचना नहीं दिए जाने पर मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने अपने फैसले में कहा कि कई बार नोटिस के बाद भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। इससे स्पष्ट है कि जानबूझकर सूचना नहीं दी जा रही है। आयोग ने इस पर दोषी उपायुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए वेतन से काटने के आदेश दिए। आयोग ने सूचना 21 दिन में डाक के जरिए नि:शुल्क देने के आदेश दिए हैं। सूचना का अधिकार कानून लागू होने के 16 साल बाद भी अधिकारी सूचनाएं देने में आनाकानी कर रहे हैं। आयोग ने बीते दिनों भी दस हजार रूपए जुर्माना लगाया था।
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