scriptनोटिस पर नोटिस देकर विश्वविद्यालय कर रहा खानापूर्ति लेकिन नहीं उतर रहे पोस्टर | Noting the notice, the university is making a Khanapuri but not the po | Patrika News

नोटिस पर नोटिस देकर विश्वविद्यालय कर रहा खानापूर्ति लेकिन नहीं उतर रहे पोस्टर

locationजयपुरPublished: Jun 09, 2018 12:11:31 pm

Submitted by:

HIMANSHU SHARMA

कॉलेज प्रशासन और डीएसडब्लयू नहीं कर रहे कोई कार्रवाई

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campus poster paste, leader on university will be named FIR

जयपुर
राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी नया शैक्षणिक सत्र शुरू भी नहीं हुआ है कि विश्वविद्यालय परिसर की दीवारों को छात्रनेआतों ने पोस्टर व बैनर से रंग कर बदरंग कर दिया है। कॉलेज प्रशासन लगातार विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को बदरंग करने वाले छात्रनेताओं को नोटिस तो दे रहे है लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से कतरा रहे है। गत चार माह की बात करें तो विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने करीब १५ छात्रनेताओं को कॉलेज परिसर में पोस्टर चिपकाने पर नोटिस तो जारी किए है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वही विश्वविद्यालय परिसर में भी छात्रनेताओं ने दीवारों को पोस्टर और बैनर से रंग दिया है लेकिन जिम्मेदार डीएसडब्लयू ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है।
साइन बोर्ड भी नहीं छोड़े
विद्यार्थियों की हकों के लिए लड़ाई लडऩे का नाम लेकर छात्रसंघ चुनाव लडऩे वाले छात्रनेताओं ने विद्यार्थियों की सुविधा तक को छीन लिया है। इन छात्रनेताओं के कारण विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले हर विद्यार्थी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। क्योकि आंगतुकों की सहायता के लिए लगाए गए साइन बोर्ड को भी छात्रनेताओं ने पोस्टर लगा कर रंग दिया है जिससे की उन पर लगे संकेतात से कुछ भी पढ़ पाना मुश्किल हो गया है। एेसे में कैंपस में आने वाला आंगतुक इन साइन बोर्ड के अभाव में इधर उधर भटकता रहता है। वही मुख्य द्वार पर कोई पूछताछ कक्ष नहीं होने के कारण आंगतुकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साइन बोर्ड,दीवार,विभागों के नाम तक को पोस्टर से रंग देने के बाद भी जिम्मेदार चुप बैठे हैं। आपकों बता दे कि राजस्थान संपति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 के तहत पहली बार अपराध पर अधिकतम एक महीने की सजा, 100 रुपए से एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों। फिर हर अपराध पर – अधिकतम दो माह की सजा, 200 से 2 हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों प्रस्तावित है।
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