अब 25 हजार भी मिलेंगे और नौकरी भी
जयपुरPublished: Sep 26, 2019 11:55:52 pm
हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक भर्ती को लेकर दिया आदेश
गेस्ट फेकल्टी का अनुभव नहीं मानने पर 25 हजार हर्जाना, 15 दिन में नियुक्ति का आदेश
जयपुर। सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों के बावजूद प्रधानाध्यापक भर्ती में गेस्ट फेकल्टी के तौर पर पढ़ाने का अनुभव नहीं मानने के मामले में हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग से कहा है कि पीड़ित को 25 हजार रुपए हर्जाना दिया जाए और 15 दिन में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर वरिष्ठता का लाभ दिया जाए।
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने राजेन्द्र कुमार की पांच साल पुरानी याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता अनूप ढंड ने कोर्ट को बताया कि प्रधानाध्यापक भर्ती-2013 में बीएड के साथ पांच साल के अध्यापन की शर्त थी, लेकिन चयन के बावजूद याचिकाकर्ता को यह कहते हुए नियुक्ति से इंकार कर दिया कि उन्होंने गेस्ट फेकल्टी के तौर पर अध्यापन कार्य किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट नियमित अध्यापन तथा अस्थाई व एडहॉक तौर पर अध्ययन कराने के कार्य को समान मान चुका है।
सरकार अनावश्यक बढ़ा रही मुकदमेबाजी
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना नहीं होने पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार के इसी तरह के रवैये के कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ रही है। कोर्ट ने आरपीएससी के याचिकाकर्ता को नियुक्ति के लिए योग्य नहीं मानने के निर्णय को खारिज करते हुए हुए कहा कि 15 दिन में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए। याचिकाकर्ता को मेरिट के अनुसार नियुक्ति दी जाए और उससे जूनियर से उच्च वरीयता दी जाए। आर्थिक लाभ नोशनल दिए जाएं और कोर्ट के आदेश के दिन से वेतन सहित अन्य परिलाभ का भुगतान किया जाए।