प्रदेश के शहरी निकाय क्षेत्र (शहरों एवं कस्बों) के पास खेतों में रहने वालों को भी अब बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे। ऐसे क्षेत्रों में प्रो-रेटा आधार पर विद्युतीकरण शुल्क के लिए प्लाट के क्षेत्रफल की गणना के दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। इसके पीछे डिस्कॉम प्रशासन का तर्क खेतों में रहने वालो की कनेक् शन से संबंधित शिकायतें दूर करने का दिया गया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार प्रदेश भर से जनप्रतिनिधियों की मांग पर आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार खेत में निवास कर रहे आवेदक से उसकी ओर से घोषित प्लाट के क्षेत्रफल (कम से कम 100 वर्गगज) के आधार पर विद्युतीकरण की राशि वसूल करके कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है।