करदाता को सामान्य टैक्सपेयर, कैजुअल टैक्सपेयर, एसईजेड यूनिट या एसईजेड डवलपर के तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए।
करदाता के पास एक वैध जीएसटीआईएन नंबर होना चाहिए।
जीएसटी पोर्टल पर एक वैध फोन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए।
दरअसल, अभी निल रिटर्न वालों को भी जीएसटीआर-3बी जीएसटी पोर्टल के जरिये दाखिल करना होता है। रिटर्न नहीं भरने की वजह से इन कारोबारियों पर भी लेट फीस लगती है। आने वाले दिनों में इन कारोबारियों का रिटर्न सुगमता से भरा जा सके और उनकी परेशानियों का अंत करने के मकसद से ही सरकार ये नई तकनीकी व्यवस्था लेकर आई है।
सेवा का फायदा लेने के लिए कारोबारियों को अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर एनआईल टाइप करना होगा फिर उन्हें स्पेस देकर अपना जीएसटी नंबर लिखना होगा साथ ही एक और स्पेस देते हुए 3 बी भी लिखकर 14409 नंबर पर एसएमएस भेज सकते हैं। संदेश भेजते ही कारोबारी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्टर्ड किए गए मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानि ओटीपी आएगा। उसकी पुष्टि करते ही कारोबारी का रिटर्न दाखिल हो जाएगा। जानकारी के अनुसार जीएसटीआर-3बी फॉर्म सभी कारोबारियों को दाखिल करना होता है चाहे वो कोई व्यायवासिक गतिविधियां कर रहे हों या नहीं। एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने के बाद कारोबारी जीएसटी पोर्टल पर लॉग-इन करके कंफर्म कर सकते हैं। जीएसटी वेबसाइट पर एसएमएस भेजने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई है।