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अब नगरीय निकायों के अधिकारी लगा सकेंगे जुर्माना

locationजयपुरPublished: May 22, 2020 07:03:33 pm

Submitted by:

Ashish

राज्य ( Rajasthan ) में कोरोना संक्रमण ( Corona Infection ) के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जीवन से जुड़े सुरक्षा उपायों और सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है।

Now officials of urban bodies will be able to impose fines

अब नगरीय निकायों के अधिकारी लगा सकेंगे जुर्माना

जयपुर

Rajasthan Government : राज्य ( Rajasthan ) में कोरोना संक्रमण ( Corona Infection ) के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जीवन से जुड़े सुरक्षा उपायों और सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। गृह विभाग ने अब नगरीय निकायों ( urban bodies ) के अधिकारियों को अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने लगाने की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी अब राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। हालांकि यह साफ किया गया है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर रैंक से निम्न श्रेणी के कार्मिक यह कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।

नगरीय निकाय लगा सकेंगे जुर्माना
अब नगरीय निकायों के अधिकारी सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना जगा सकेंगे। बिना मास्क पहने हुए ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार के खिलाफ 500 रुपए, पान गुटखा और तंबाकू बेचने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा सकेंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने की स्थिति में 100 का जुर्माना लगा सकेंगे।

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