गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी अब राजस्थान महामारी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। हालांकि यह साफ किया गया है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर रैंक से निम्न श्रेणी के कार्मिक यह कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।
नगरीय निकाय लगा सकेंगे जुर्माना
अब नगरीय निकायों के अधिकारी सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना जगा सकेंगे। बिना मास्क पहने हुए ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार के खिलाफ 500 रुपए, पान गुटखा और तंबाकू बेचने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा सकेंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने की स्थिति में 100 का जुर्माना लगा सकेंगे।