अब कॉलेज और निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को भी मिलेगा 10 रुपए में दुर्घटना बीमा कवर
जयपुरPublished: Apr 12, 2021 08:54:17 pm
अब कॉलेज और निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को भी मिलेगा10 रुपए में दुर्घटना बीमा कवर
जयपुर, 12 अप्रेल
राज्य सरकार ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों के अलावा अन्य शिक्षण संस्थाओं में पढऩे वाले स्टूडेंट्स के लिए दुर्घटना बीमा की दर में संशोधन कर इसे 10 रुपए प्रति एक लाख बीमाधन निर्धारित किया है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (State insurance and provident fund department) की ओर से संचालित विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना (Student Safety Accident Insurance Scheme) के तहत राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जा रहा है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अतिरिक्त निदेशक साधारण बीमा सुनील बंसल ने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रीमियम राशि माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालयों से हर साल एक मुश्त आधार पर राज्य बीमा विभाग को प्राप्त होती है। इसके आधार पर सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले सभी स्टूडेंट्स एक लाख रुपए बीमाधन प्रति विद्यार्थी की विभागीय दुर्घटना बीमा पॉलिसी के तहत बीमित होते हैं। उन्होंने बताया कि निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह योजना वैकल्पिक आधार पर लागू है। इसी प्रकार सरकारी और निजी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी वैकल्पिक आधार पर इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इन संस्थानों के लिए प्रीमियम दरों में संशोधन कर अब संशोधित प्रीमियम दर 10 रुपए प्रति लाख बीमाधन प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष तय की गई है। यह दर तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में विद्यार्थियों की मृत्यु होने अथवा क्षति कारित होने की स्थिति में अभिभावकों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की यह कल्याणकारी योजना संचालित है।