scriptअब चेक क्लीयरिंग में नहीं होगी कोई दिक्कत, आरबीआई का फरमान | Now there will be no problem in check clearing, RBI's order | Patrika News

अब चेक क्लीयरिंग में नहीं होगी कोई दिक्कत, आरबीआई का फरमान

locationजयपुरPublished: Feb 06, 2020 06:16:39 pm

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ( Reserve Bank of India ) ने मौद्रिक नीति समिति ( Monetary Policy Committee ) की बैठक में बड़ा फैसला लिया है, जिससे सीधा बैंक ग्राहकों को फायदा होगा। आरबीआई ने बेहतर और सुरक्षित चेक सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम ( check truncation system ) यानी सीटीएस को पूरे देश में लागू करने का एलान किया है।

अब चेक क्लीयरिंग में नहीं होगी कोई दिक्कत, आरबीआई का फरमान

अब चेक क्लीयरिंग में नहीं होगी कोई दिक्कत, आरबीआई का फरमान

इस संदर्भ में आरबीआई ने कहा है कि सीटीएस से काफी फायदा हुआ है। इसलिए सितंबर 2020 तक इसका इस्तेमाल हर जगह होगा। सीटीएस वाले चेक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका काम जल्दी होता है। यह सुरक्षित आर्थिक लेनदेन की प्रक्रिया होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके चेक को क्लीयर होने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक नहीं जाना होगा।
ऐसे काम करता है सीटीएस
इस प्रणाली के तहत चेक को क्लीयर करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक ले जाने के बजाय इसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजी जाती है, जिससे काम और आसान हो जाता है। इसके साथ ही अन्य जरूरी जानकारी जैसे एमआईसीआर बैंड, आदि भी भेजी जाती है। इसके माध्यम से समय की भी बचत होती है।
2010 में लाया गया था सीटीएस
बता दें कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम भारत में सबसे पहले साल 2010 में लाया गया था। इसके बाद कई जगहों पर इसको लागू किया गया। प्रणाली के तहत बैंक चेक का एमआईसीआर बैंड और कैप्चर सिस्टम (स्कैनर, कोर बैंकिंग और अन्य एप्लीकेशन) की मदद से चेक की तस्वीर खींचता है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो