अब नौसेना में भी महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमीशन
जयपुरPublished: Mar 18, 2020 01:30:13 am
सुप्रीम कोर्ट: पीठ बोली, पुरुष-महिला अधिकारियों के साथ हो समान व्यवहार
अब नौसेना में भी महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमीशन
नई दिल्ली.
सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन को मंगलवार को मंजूरी दे दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि देश की सेवा करने वाली महिला अफसरोंको स्थायी कमीशन देने से इनकार करने पर न्याय को हानि उठानी पड़ेगी।
पीठ ने कहा कि लैंगिक समानता की लड़ाई दिमाग में चलने वाली लड़ाई है। कोर्ट ने कहा नौसेना में महिला अफसरों की भर्ती का वैधानिक अवरोध हटा दिया तो स्थायी कमीशन देने में समान व्यवहार होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पीठ हाईकोर्ट द्वारा 2015 में दिए फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने फैसले में स्थायी कमीशन के लिए महिला अफसरों के दावे को अनुमति दी थी। कोर्ट ने केंद्र की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट का फैसले बरकरार रखा। रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने 11 मार्च को टीएमसी सांसद सौगात रॉय के सवाल में जानकारी देते हुए कहा था कि सरकार सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने को तैयार है। सरकार शीर्ष कोर्ट के आदेशों की पालना करेगी।
यह है स्थायी कमीशन
सेना में स्थायी कमीशन मिलने के बाद कोई अधिकारी रिटायरमेंट तक काम कर सकता है। उसे पेंशन भी मिलती है। सेना में अफसरों की कमी पूरी करने को शॉर्ट सर्विस कमीशन शुरू हुआ था। इसमें पुरुषों-महिलाओं की भर्ती की जाती है, जिन्हें 14 साल में रिटायर किया जाता है, उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती। फैसले से पहले केवल पुरुष ही नौसेना में स्थायी कमीशन को आवेदन कर सकते थे।