बैंक से 20 लाख से ज्यादा की निकासी पर लगेगा टैक्स
भारतीय स्टेट बैंक ने खाताधारकों को कहा है कि अगर वो एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा की नकद निकासी करते हैं, तो उनको टैक्स (टीडीएस) देना पड़ेगा। हालांकि बैंक ने इस टैक्स से बचने के उपाय भी बताए हैं। बैंक ने इस बारे में सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी दी है। 3 सालों से सेक्शन 194 एन के तहत 20 लाख रुपए से ज्यादा की नकद निकासी पर टीडीएस कट रहा है। टैक्स से बचने के लिए आपको बैंक में अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जमा करनी होगी। बैंक को अपना इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स देनी होगी। ऐसा करने पर रकम निकासी पर टीडीएस की मार से बच सकते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक ने खाताधारकों को कहा है कि अगर वो एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा की नकद निकासी करते हैं, तो उनको टैक्स (टीडीएस) देना पड़ेगा। हालांकि बैंक ने इस टैक्स से बचने के उपाय भी बताए हैं। बैंक ने इस बारे में सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी दी है। 3 सालों से सेक्शन 194 एन के तहत 20 लाख रुपए से ज्यादा की नकद निकासी पर टीडीएस कट रहा है। टैक्स से बचने के लिए आपको बैंक में अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जमा करनी होगी। बैंक को अपना इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स देनी होगी। ऐसा करने पर रकम निकासी पर टीडीएस की मार से बच सकते हैं।