जिला कलेक्टर ने बताया कि नामांतरकरण की अपील एवं 136 एलआर एक्ट के प्रार्थना पत्रों की सुनवाई एवं निस्तारण संबंधित उपखण्ड अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ऎसे राजस्व वाद जो काश्तकारी अधिनियम-1995 की धारा 235 के तहत जिला कलक्टर के निर्णय के अनुसार दूसरे न्यायालय को सुनवाई के लिए स्थानान्तरित किए गए है, वे यथावत सुने जाएंगे। ये आदेश प्रसारण की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं।
जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-प्रथम के लिए भू-अभिलेख वृत जयपुर पश्चिम, बस्सी सीतारामपुरा व झोटवाड़ा का नया क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर-जयपुर के लिए भू-अभिलेख वृत सांगानेर, शिकारपुरा, वाटिका व मुहाना , उपखण्ड अधिकारी, आमेर के लिए भू-अभिलेख वृत आमेर व बगवाड़ा उपखण्ड अधिकारी, शहर-दक्षिण के लिए भू-अभिलेख वृत भांकरोटा व गोनेर हरमाड़ा व जाहोता उपखण्ड अधिकारी, शहर-उत्तर के लिए भू-अभिलेख वृत मुण्डियारामसर व जयपुर पूर्व (तहसील जयपुर), उपखण्ड अधिकारी, बस्सी के लिए भू-अभिलेख वृत कानोता, बस्सी, जटवाडा व टहटडा (तहसील बस्सी), उपखण्ड अधिकारी, चाकसू के लिए भू-अभिलेख वृत छान्देल कलां, निमोडिया, काठावाला, शिवदासपुरा, तितरिया, टूटोली, कादेडा, तामडिया है।