जयपुर

20 से ज्यादा मामलों में डाक विभाग पर दस दस हजार रुपए जुर्माना

विदेश भेजे गए पैकिट की कीमत ब्याज सहित चुकाने के आदेश

जयपुरFeb 16, 2020 / 09:13 pm

KAMLESH AGARWAL

Postal department

जयपुर।
जिला उपभोक्ता मंच ने 20 से ज्यादा मामलों में डाक विभाग पर दस दस हजार रुपए हर्जाना लगाया है। इसी के साथ विदेश भेजे गए पार्सल की कीमत, बुकिंग शुल्क भी वापस लौटाने का आदेश दिया है। डाक विभाग ने पैकिट को रास्ते में गुम कर दिया था।
सोडाला निवासी अभिषेक शर्मा ने अपनी फर्म के पार्सल विदेश भेजने के लिए श्याम नगर पोस्ट आॅफिस से बुक करवाए। इसके लिए आवश्यक शुल्क देकर रसीद भी प्राप्त की। तय समय में पार्सल डिलीवर नहीं किए गए और ना उनको वापस लौटाया गया। शर्मा ने पोस्ट आफिस से इस संबंध में कई बार संपर्क किया लेकिन इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। जिस पर फर्म की ओर से शर्मा ने उपभोक्ता मंच में परिवाद दायर कर कहा कि बुक किया गया पार्सल डिलीवर नहीं किया और ना वापस लौटाया। डाक विभाग का यह कार्य अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस व सेवादोष की श्रेणी में आता है। मंच में डाक विभाग ने कहा कि पार्सल बुक करने के बाद उसको दिए गए पते के लिए भेज दिया था। इस संबंध में अधिकतम छह माह में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी। इसी के साथ पार्सल व्यवसाय के लिए भेजा गया था इसके लिए फर्म को उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। मंच ने माना कि जो पार्सल भेजा गया वह जीवन यापन के लिए भेजा गया इसके लिए निश्चित शुल्क भी दिया गया है इसी वजह से उपभोक्ता की श्रेणी में माना जाना चाहिए। उपभोक्ता दो साल मंच में शिकातय दर्ज करवा सकता है ऐसे में डाक विभाग की छह माह में शिकायत दर्ज करवाने के तर्क को नहीं माना जा सकता है। फर्म के जरिए 20 से ज्यादा परिवाद डाक विभाग के खिलाफ पेश किए गए थे। मंच के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद गोयल ने पार्सल नहीं पहुंचाने को सेवादोष करार दिया और पार्सल की कीमत के साथ ही हर मामले के लिए दस दस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

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