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मिठाई की दुकानों के लिए जारी हुआ बड़ा आदेश, ट्रे पर लिखना होगा मैन्यूफैक्चर और एक्सपायर डेट

locationजयपुरPublished: Feb 26, 2020 03:29:50 pm

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की नई गाइडलाइन, एक जून से पूरे देश में लागू होगी यह व्यवस्था, समय—समय पर होगा दुकानों का निरीक्षण, पालना नहीं हुई तो होगी कार्रवाई

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अविनाश बाकोलिया / जयपुर। मिठाई की दुकान पर अब शो-केस में रखी मिठाई की ट्रे पर मैन्युफेक्चरिंग और बेस्ट बिफोर लिखना होगा। इसका साफ मतलब है कि ट्रे पर मिठाई कब बनाई और कब तक इसे खा सकते हैं। यह लिखना होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने निर्देश जारी किए हैं। पूरे देश में यह व्यवस्था एक जून से लागू होगी।

फूड सेफ्टी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार
नए आदेश के तहत मिठाई कारोबारियों को अब शो-केस में मिठाई का नाम, दाम, कब बनाई गई और इसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी जानकारी शो-केस में रखी मिठाई की ट्रे पर डिस्प्ले करना होगा। अभी तक ये जानकारी मिठाई के डिब्बे या पैकिंग पर दर्ज होती थी, लेकिन खुले में बिकने वाला मावा और दूसरी मिठाइयां टे्र में बेचते हैं। मिठाई की दुकान पर इस तरह की जानकारी नहीं लिखी होती है।
पहले करेंगे समझाइश, फिर करेंगे सीज
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि पहले व्यापरियों की गाइडलाइन की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उनकी काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद समय-समय पर दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा और मिठाइयों का सैम्पल लेकर जांच की जाएगी। यदि मिठाइयों में मिलावट निकली और गाइडलाइन के अनुसार मिठाई की जानकारी नहीं लिखी गई, तो दुकानों को सीज किया जाएगा।

ग्राहकों को यह पता हो कि मिठाई की लाइफ कितनी है। इसलिए एफएसएसएआइ की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। पहले मिठाई की दुकानवालों के साथ समझाइश की जाएगी। उन्हें मौका दिया जाएगा। यदि गाइडलाइन नहीं मानेंगे तो नोटिस भी देंगे और दुकान भी सीज की जाएगी।
-के.के. शर्मा, कमिश्नर, फूड सेफ्टी
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