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अधीनस्थ अदालतों में नियमित काम का आदेश स्थगित,होगी अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई

locationजयपुरPublished: Apr 20, 2020 08:52:26 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Rajasthan Highcourt )राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने सोमवार को एक आदेश जारी कर प्रदेश की सभी (Subordinate courts) अधीनस्थ अदालतों में (regular working) नियमित काम शुरु करने के 19 अप्रैल को निकाले गए (order) आदेश को (suspend) स्थगित कर दिया।

जयपुर
(Rajasthan Highcourt )राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने सोमवार को एक आदेश जारी कर प्रदेश की सभी (Subordinate courts) अधीनस्थ अदालतों में (regular working) नियमित काम शुरु करने के 19 अप्रैल को निकाले गए (order) आदेश को (suspend) स्थगित कर दिया। इसके चलते अब गत 14 अप्रैल को जारी आदेश के तहत हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में दो घंटे केवल अर्जेंट मामलो की ही सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने 19 अप्रैल को एक आदेश जारी कर प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में सोमवार बीस अप्रैल से नियमित काम शुरु करने के निर्देश दिए थे। आदेशानुसार पीठासीन अधिकारियों को दोपहर दो बजे से चार बजे तक अति आवश्यक प्रकरणों पर सुनवाई करने के साथ ही शेष समय में अदालत का प्रशासनिक काम निपटाना था। हाईकोर्ट प्रशासन के इस आदेश का वकीलों ने विरोध किया और कहा कि अदालतें खुलने से कोर्ट परिसर में हजारों की संख्या में भीड़ एकत्र हो जाएगी। इससे सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं होगी और संक्रमण की संभावना बढ़ जाएगी। इस संबंध में दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष अनिल चौधर और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेन्द्र शांडिल्य ने रविवार रात को मुख्य न्यायाधीश से उनके निवास पर मुलाकात कर अदालतें खोलने का विरोध किया था। इस मुलाकात के बाद मुख्य न्यायाधीश ने अदालतों में नियमित काम करने के आदेश को वापिस लेने की सहमति दे दी थी और सोमवार को सुबह इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया। अब हाईकोर्ट के 14 अप्रेल के आदेश के तहत एक एडीजे, एक एसीजेएम और एक महानगर मजिस्ट्रेट अदालत अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगीं।

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