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द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल करने के आदेश

locationजयपुरPublished: Jul 11, 2020 10:33:40 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल करने के आदेश
शिक्षक को वेतन नहीं देने पर जिला शिक्षा अधिकारी तलब

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High court bench will determine interim fees

जयपुर।

मेरिट के आधार पर चयन होने के बाद भी पदग्रहण नहीं करने वाले अभ्यथियों को द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती -2016 में दोबारा से हो रही काउंसलिंग में शामिल करने के अंतरिम आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिए हैं। न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासन सचिव एवं निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता सुमन कुमारी यादव के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि याचिकाकर्ता का संस्कृत विषय में चयन हो गया लेकिन इसे मेरिट के अनुसार मंडल आवंटित नही किया। उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने 26 जून को दोबारा से मंडल आंवटित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। लेकिन याचिकाकर्ता को इससे बाहर रखा। जिस पर न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने याचिकाकर्ता को मंडल आवंटन के लिए हो रही काउंसलिंग में शामिल करने के अंतरिम आदेश देते हुए जवाब मांगा है। वहीं इसी तरह के सुनीता कुमारी व अन्य के मामले में अदालत ने शिक्षा सचिव माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर और उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर से जवाब तलब किया है।
शिक्षक को वेतन नहीं देने पर जिला शिक्षा अधिकारी तलब

शिक्षक को एक वर्ष से वेतन नही देने के मामले में राजस्थान उच्च्ना न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की। न्यायालय ने टोंक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को 21 जुलाई को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए है । राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली में तृतीय श्रेणी अध्यापक विनोद कुमार चौधरी जून 2019 से उपखंड कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है। जहां पर बाढ़ नियंत्रण ,आपदा राहत ,बाल विवाह रोकथाम सहित अन्य कार्य कर रहा है। उपखंड अधिकारी कार्यालय ने उसकी उपस्थिति भी शिक्षा विभाग को भेज दी ,किन्तु शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता को माह जुलाई 2019 से अब तक वेतन का भुगतान नही किया है। चौधरी के वकील लक्ष्मीकांत मालपुरा ने कहा कि कोविड 19 में बिना वेतन के बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर पा रहा है। जिस पर न्यायाधीश एके गौड़ ने विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को तलब किया है।
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