शिक्षक को वेतन नहीं देने पर जिला शिक्षा अधिकारी तलब शिक्षक को एक वर्ष से वेतन नही देने के मामले में राजस्थान उच्च्ना न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की। न्यायालय ने टोंक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को 21 जुलाई को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए है । राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली में तृतीय श्रेणी अध्यापक विनोद कुमार चौधरी जून 2019 से उपखंड कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है। जहां पर बाढ़ नियंत्रण ,आपदा राहत ,बाल विवाह रोकथाम सहित अन्य कार्य कर रहा है। उपखंड अधिकारी कार्यालय ने उसकी उपस्थिति भी शिक्षा विभाग को भेज दी ,किन्तु शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता को माह जुलाई 2019 से अब तक वेतन का भुगतान नही किया है। चौधरी के वकील लक्ष्मीकांत मालपुरा ने कहा कि कोविड 19 में बिना वेतन के बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर पा रहा है। जिस पर न्यायाधीश एके गौड़ ने विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को तलब किया है।