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जिन आदेश पर कोर्ट की रोक, उन्हीं को बिल्डिंग बायलॉज में किया शामिल

locationजयपुरPublished: Aug 21, 2020 11:46:59 am

Submitted by:

Bhavnesh Gupta

कैसे हो सुनियोजित विकास
 

जिन आदेश पर कोर्ट की रोक, उन्हीं को बिल्डिंग बायलॉज में किया शामिल

जिन आदेश पर कोर्ट की रोक, उन्हीं को बिल्डिंग बायलॉज में किया शामिल

भवनेश गुप्ता
जयपुर। हाईकोर्ट के तमाम आदेश और सख्ती के बावजूद राजस्थान के शहरों के सुनियोजित विकास का दावा खोखला साबित हो रहा है। इसके लिए सरकार ने हाईकोर्ट के उन आदेशों को भी ताक पर रख दिया, जिसमें मास्टर प्लान को लेकर नगरीय विकास विभाग के दो आदेश और जयपुर विकास प्राधिकरण की एक अधिसूचना पर स्टे लगाया था। यह स्टे आज भी प्रभावी है। इसके बावजूद सरकार ने राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 में इन स्टे आदेशों में शामिल प्रावधान को शामिल कर लिया। इसमें इकोलोजिकल जोन में इको फ्रेंडली आवास योजना व विवाह स्थलों के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्रफल, फार्म हाउस के लिए न्यूनतम जमीन सहित कई मामले शामिल है। इसकी जानकारी नगर नियोजकों से लेकर नगरी विकास विभाग के आला अफसरों को भी है, लेकिन सरकार को खुश करने के लिए बदलाव की अनुशंसा कर दी।
इन तारीखों के आदेश पर है स्टे
नगरीय विकास विभाग के 8 फरवरी 2017 व 27 अप्रेल 2017 को आदेश और जेडीए ने इसी आधार पर 18 मई 2017 को अधिसूचना जारी की। इन पर जोधपुर हाईकोर्ट का स्टे है।
गली निकाली तो कोर्ट को देना पड़ा दखल
मास्टर प्लान को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट ने 12 जनवरी, 2017 को विस्तृत आदेश दिए थे। सरकार को 45 बिन्दुुओं की पालना करने के लिए कहा गया। इसके बावजूद नगरीय विकास विभाग व जेडीए ने नियम-कायदों में कई तरह के बदलाव कर दिए। इस पर कोर्ट ने न केवल नाराजगी जताई, बल्कि 8 अगस्त, 2017 के आदेश में विभाग के ऐसे सभी आदेश व अधिसूचना को स्टे कर दिया।
आदेश को फिर किया दरकिनार…

(1) 27 अप्रेल, 2017 में जारी आदेश
आदेश जिस पर रोक : इको फ्रेंडली आवास के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 1 हजार वर्गमीटर तय किया। सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर और अधिकतम आच्छादन 20 प्रतिशत आवश्यक होगा।
अब यह किया : योजना में प्रस्तावित भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 हजार वर्गमीटर किया गया। बड़े शहरों में न्यूनतम 50 आवास इकाई, मध्यम व लघु शहरों में 30 आवास की अनिवार्यता रखी गई।
आदेश जिस पर रोक: विवाह स्थल के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 1 हैक्टेयर होगा। भूमि न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर होगी।
अब यह किया: भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल घटाकर 2 हजार वर्गमीटर कर दिया। सड़क चौड़ाई बड़े शहरों में 24 मीटर और मध्यम व छोटे शहरों में 18 मीटर तय की गई।
(2) 8 फरवरी, 2017 में जारी आदेश
आदेश जिस पर रोक : पन्द्रह मीटर से अधिक उंचाई के भवन ही बहुमंजिला भवनों की श्रेणी में आते हैं।
अब यह किया : नए भवन विनियमों में 18 मीटर से अधिक उंचाई के भवन को बहुमंजिला इमारत की श्रेणी में अनुज्ञेय किया है।
(3) 18 मई, 2017 को जारी अधिसूचना
अधिसूचना जिस पर रोक: इको फ्रेंडली आवास के लिए न्यूनतम भूखंड क्षेत्रफल एक हजार वर्गमीटर, विवाह स्थल के लिए 1 हैक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। फार्म हाउस का न्यूनतम क्षेत्रफल 3 हजार की बजाय 2500 वर्गमीटर रहेगा।
अब यह किया : इको फ्रेंडली आवास का क्षेत्रफल एक हजार वर्गमीटर, विवाह स्थल के लिए दो हजार वर्गमीटर और फार्म हाउस के लिए न्यू क्षेत्रफल घटाकर 1500 वर्गमीटर किया।
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