जयपुर

निर्वाचन विभाग की पंचायत चुनाव में नई व्यवस्था, प्रत्याशी को नामांकन के साथ देना होगा शपथ पत्र

पंचायत चुनाव : 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर देना होगा सहमति पत्र, नहीं खारिज होगा नामांकन, निर्वाचन विभाग ने पहली बार पंचायत चुनाव में लागू की व्यवस्था

जयपुरJan 04, 2020 / 05:20 pm

pushpendra shekhawat

विजय शर्मा / जयपुर। पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में माहौल बनने लगा है। जयपुर जिले में 8 पंचायत समितियों की 243 ग्राम पंचायतों में 1089 मतदान केंद्रों पर तीन चरणों में चुनाव होंगे। इस बार खास बात है कि प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर नामांकन खारिज हो जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार शपथ पत्र देने की बाध्यता तय की है। आयोग के निर्देशानुसार सरपंच, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य पद के लिए चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को प्रारूप एक ए व प्रारूप एक बी में अलग-अलग पदों के लिए शपथ पत्र देना होगा। यह शपथ पत्र न्यायाधीश, किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी नोटेरी पब्लिक से सत्यापित कराना होगा। किसी भी प्रत्याशी की ओर से नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र नहीं दिए जाने की स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी की ओर से नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा।
प्रारूप में इस तरह की जानकारी जरूरी
जयपुर एडीएम द्वितीय पुरुषोत्तम शर्मा का कहना है कि प्रारूप बी में सरपंच पद के प्रत्याशी को परिवार की आर्थिक स्थिति, चल-अचल सम्पत्ति, आपराधिक मामले, अदालत से सजा या दोष मुक्त होने का ब्योरा, शैक्षिक योग्यता, आयकर रिटर्न ब्योरा, संतान का विवरण, वित्तीय संस्थाओं का बकाया, बैंकों का बकाया ऋण, जमा राशि, जमीन जायदाद व उसकी कीमत, आभूषण आदि का विवरण शपथ पत्र में देना अनिवार्य होगा।

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