हरियाणा में फतेहाबाद जिले में पराली जलाए जाने वाले गांवों के सरपंचों और नंबरदारों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए तीन गांवों के सरपंच और 5 नंबरदारों को निलबित करने के आदेश दिए गए हैं।
फतेहाबाद के उपायुक्त धीरेंद्र खटकड़ा ने गांव भट्टू खुर्द के सरपंच वीर्रेंद्र ङ्क्षसह, अहरवां के सरपंच जसवंत ङ्क्षसह और हिजरावां खुर्द की सरपंच राज रानी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए है। उपायुक्त धीरेंद्र खटकड़ा ने बताया कि तीनों सरपंचों ने अपने-अपने गांव में पराली जलाए जाने की घटनाओं में लगाई गई ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाया। इसी तरह गांव हिजरावा खुर्द के नंबरदार अमरजीत ङ्क्षसह व रमेश कुमार, गांव अहरवां के जीत राम तथा भट्टू खुर्द के नंबरदार राम कुमार व सुरजीत ङ्क्षसह को निलंबित करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों की प्रतिक्रिया पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामलों के जवाब में गंभीरता नहीं दिखाने के लिए राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को दोषी ठहराया।
फतेहाबाद के उपायुक्त धीरेंद्र खटकड़ा ने गांव भट्टू खुर्द के सरपंच वीर्रेंद्र ङ्क्षसह, अहरवां के सरपंच जसवंत ङ्क्षसह और हिजरावां खुर्द की सरपंच राज रानी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए है। उपायुक्त धीरेंद्र खटकड़ा ने बताया कि तीनों सरपंचों ने अपने-अपने गांव में पराली जलाए जाने की घटनाओं में लगाई गई ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाया। इसी तरह गांव हिजरावा खुर्द के नंबरदार अमरजीत ङ्क्षसह व रमेश कुमार, गांव अहरवां के जीत राम तथा भट्टू खुर्द के नंबरदार राम कुमार व सुरजीत ङ्क्षसह को निलंबित करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों की प्रतिक्रिया पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामलों के जवाब में गंभीरता नहीं दिखाने के लिए राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को दोषी ठहराया।