प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों को लेकर जहां एक ओर निजी स्कूलों को राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ८ फरवरी का दिन निजी स्कूलों के लिए राहत भरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फीस को लेकर जो निर्देश दिए हैं उससे निजी स्कूलों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभिभावकों और स्कूलों को राहत मिली है जिससे इतने दिनों से चल रहा फीस का मुद्दा और झगड़ा आज समाप्त हो गया है।
संघ लगाएगा पीआईएल
वहीं संयुक्त अभिभावक संघ ने उच्चतम न्यायालय के आदेश से प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक अभिभावकों में भारी रोष है। संघ के प्रवक्ता अभिषेक बिट्टू ने कहा कि केवल एक मत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिए। संयुक्त अभिभावक संघ हर अभिभावक के लिए वचनबद्ध और प्रतिबद्ध है, जो भी कानूनी प्रक्रिया शेष है उन सभी का उपयोग किया जाएगा। अगर कोर्ट में पीआईएल भी लगानी पड़ी तो वह भी लगाई जाएगी। अभिभावकों को ऐसे आदेश की आशा ही नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने केवल स्कूलों के साथ न्याय कर प्रदेश के 2 करोड़ अभिभावकों के साथ अन्याय किया है।