राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ ने रविवार को चाकसू स्थित रजिस्टर्ड विराज एक्स-रे एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर उमाकांत धाकड़ को अनाधिकृत सोनोग्राफी करते गिरफ्तार किया। साथ ही काम में ली गयी रजिस्टर्ड सोनोग्राफी मशीन भी जब्त कर ली है। यह टीम का 126 वां डिकॉय ऑपरेशन था।
उल्लेखनीय है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रजिस्टर्ड सोनोग्राफी सेंटर पर रजिस्टर्ड सोनोलाजिस्ट या चिकित्सक ही किसी भी मामले में सोनोग्राफी कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी तरह की सोनोग्राफी कानूनन अपराध है।
यूं टीम ने दी दबिश और सामने आया मामला पीसीपीएनडीटी अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी व मिशन निदेशक एनएचएम नवीन जैन ने बताया कि पिछले कई दिनों से चाकसू में गर्भवती महिलाओं की अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सोनोग्राफी कर जांच करने की सूचना मिल रही थी। सूचना के पुष्टिकरण के बाद डिकाय दल तैयार किया गया। दल ने डिकाय गर्भवती महिला की रैफरल स्लिप तैयार कर विराज एक्स-रे एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर ले गये। वहां सेंटर संचालक उमाकांत धाकड़ ने डिकाय गर्भवती की सोनोग्राफी की। इशारा मिलते ही टीम ने उमाकांत को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनाधिकृत सोनोग्राफी के आरोप में गिरफ्तार कर काम में ली गयी सोनोग्राफी मशीन जब्त कर ली है।
आरोपी को लिया गिरफ्त में कार्रवाई जारी जैन ने बताया कि विराज एक्स-रे एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर डा. सतीश व्यास को ही विभाग की ओर से अधिकृत किया गया है। साथ ही उमाकांत न तो अधिकृत हैं और न ही सोनोग्राफी हेतु कोई योग्यता रखता है। पीसीपीएनडीटी प्रावधानों के अनुसार अनाधिकृत सोनोग्राफी कानूनन अपराध है।डिकाय कार्यवाही में सीआई अर्चना मीणा, कांस्टेबल देवेन्द्र, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक जयपुर प्रथम बबीता चौधरी, मुनेन्द्र शर्मा, अमित राठौड़ शामिल रहे। टीम ने आरोपी को गिरफ्त में लेकर जांच मशीन भी कब्जे में ले ली है साथ ही आगे की कार्रवाई जारी है।