क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कराने के बाद भी पैनल्टी लगाना पड़ा बैंक को भारी...
जिला उपभोक्ता मंच द्वितीय ने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा होने के बावजूद उपभोक्ता पर पैनल्टी लगाने के मामले में बैंक को दोषी माना है।
जयपुर
Published: July 31, 2022 01:17:53 pm
जयपुर। जिला उपभोक्ता मंच द्वितीय ने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा होने के बावजूद उपभोक्ता पर पैनल्टी लगाने के मामले में बैंक को दोषी माना है। मंच ने बैंक पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। इनमें 20 हजार रूपए मानसिक संताप के और पांच हजार रूपए परिवाद व्यय के शामिल है। यदि बैंक की ओर से ये राशि एक माह में उपभोक्ता को नहीं दी जाती है तो उस पर 9 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।
दरअसल, डीसीएम निवासी भीष्म कुमार ने मंच में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उन्होंने एक्सिस बैंक में खाता खुलवाया था और उसी खाते के आधार पर एक क्रेडिट कार्ड जारी हुआ। परिवादी की ओर से क्रेडिट कार्ड का उपयोग व उपभोग अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए पिछले चार साल से किया जा रहा था। शिकायत में बताया कि परिवादी ने 17 नवंबर, 2021 से 15 दिसंबर, 2021 के बीच क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया तो कुल बिल 25 हजार 329 रूपए का बना। जिसे परिवादी की ओर से नियत तिथि 4 जनवरी, 2022 को फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से जमा कर दिया गया और पेमेंट सक्सेस भी बताया। इसके बाद परिवादी को 7 और 8 जनवरी को बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कराने के लिए करीब 50 से ज्यादा बार फोन किए गए। जबकि बिल का भुगतान नियत तिथि पर ही हो चुका था।
अगले माह के बिल में जोड़े 826 रूपए
परिवादी ने शिकायत में बताया कि 17 दिसंबर, 2021 से 15 जनवरी, 2022 का जब बिल आया तो उसमें बिलंब शुल्क के 700 रूपए और उस पर 126 जीएसटी लगाया गया। जिस संबंध में परिवादी ने 18 जनवरी, 2022 को ईमेल के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन 22 जनवरी तक भी जवाब नहीं आने पर फिर से ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई।
...तो मांगी माफी
बैंक ने दूसरी बार शिकायत के बाद 23 जनवरी को परिवादी से ईमेल के माध्यम से क्षमा मांगी और कुछ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा। लेकिन, बैंक ने शिकायत का समाधान करने की बजाय बकाया राशि के भुगतान करने के लिए कहा। बैंक ने मेल के जरिए परिवादी को क्रेडिट कार्ड की मिनिमम राशि 2465 रूपए सात दिन में जमा कराने के लिए कहा। जबकि परिवादी पूर्व में ही राशि का भगुतान कर चुका था। ऐसे में परिवादी ने इसे अनुचित व्यापार प्रथा बताते हुए मंच में शिकायत दी।

क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कराने के बाद भी पैनल्टी लगाना पड़ा बैंक को भारी...
पत्रिका डेली न्यूज़लेटर
अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें
अगली खबर
