जयपुर

कोर्ट में जुर्माना भी ऑनलाइन जमा हो सकेगा,एमवी एक्ट में जब्त वाहनों का जुर्माना जमा करने में मिलेगी सुविधा

अभी तक जब्त गाड़ियों के जुर्माना राशि को लेकर सवाल उठ रहे थे और जुर्माना राशि नकद जमा करने से कोरोना फैलने की संभावना भी बताई जा रही थी।

जयपुरMay 26, 2020 / 10:05 pm

KAMLESH AGARWAL

जयपुर।

प्रदेश की सभी अधीनस्थ कोर्ट में जुर्माना भुगतान के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया। इसके बाद लॉकडाउन के दौरान जब्त हजारों गाड़ियों का जुर्माना जमाकर छोड़ने का रास्ता भी खुल गया है। अभी तक जब्त गाड़ियों के जुर्माना राशि को लेकर सवाल उठ रहे थे और जुर्माना राशि नकद जमा करने से कोरोना फैलने की संभावना भी बताई जा रही थी।
राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने मंगलवार से ही अधीनस्थ न्यायालय में आॅनलाइन जुर्माना जमा करने का सिस्टम शुरू किया है। यह सुविधा पूर्व में कोर्ट फीस भुगतान के लिए चालू किए ई-पोर्टल पर ही शुरू किया है। ऐसे में कोई भी पक्षकार या अधिवक्ता प्रदेश की किसी भी कोर्ट में जमा होने वाली जुर्माना राशि को ऑनलाइन ही ई-पोर्टल के जरिए भुगतान कर सकते हैं। यह भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए किया जा सकता है। इस सुविधा से एमवी एक्ट का काम देख रही कोर्ट को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और अब कोर्ट में जमा होने वाली जुर्माना राशि का हिसाब-किताब उन्हें रखने की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान भी पीडितों को न्याय मिले इसके लिए अति आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई की। इसके लिए उच्च न्यायालय ने प्रशासन ने तत्काल खुद को पूरी तरह डिजीटल प्लेटफार्म पर लेते हुए आनलाइन मामलों की लिस्टींग,फाइलिंग सहित अन्य प्रक्रिया को शुरू किया। वकीलों से ई मेल और सोश्यल मीडिया के जरिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए। उच्च न्यायालय में जहां मार्च के सात दिन में केवल 30 मामलों की सुनवाई हुई। वहीं अप्रेल में करीबन 1600 और मई के पहले पखवाडे में यह संख्या साढ़े तीन हजार तक पहुंच गई। इसी तरह से अधीनस्थ न्यायालयों में कुल मामले पंद्रह हजार से ज्यादा हो गए।
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