21 लाख 51 हजार व्यक्तियों का चालान प्रदेश में कोरोना एडवाइजरी व नियमों की पालना के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 21 लाख 51 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका हैं। रविवार को कुल 25 हजार 632 चालान कर 32 लाख 21 हजार 400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 57 हजार 138, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 20 हजार 849, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 16 लाख 15 हजार 870 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं।
रविवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1243, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 77, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 22914 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं।
रविवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1243, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 77, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 22914 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं।
एक दिन में 34 एफआईआर दर्ज इसी क्रम में सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर अब तक 4 हजार 769 एफआईआर दर्ज कर 11 हजार 817 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। रविवार को 34 एफआईआर दर्ज कर 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
2.52 लाख वाहन जब्त निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत अब तक 21 लाख 20 हजार 404 वाहनों का चालान एवं 2 लाख 52 हजार 253 वाहनों को जब्त किया गया एवं 41.12 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका हैं। रविवार को 6256 वाहनों का चालान किया गया एवं 1218 वाहनों को सीज किया गया साथ ही 8 लाख 44 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 237 मुकदमे दर्ज कर 312 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 276 को गिरफ्तार किया गया हैं।