उन्होंने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी और सुरक्षा मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करते हुए न्यूनतम कार्मिकों और आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने को पाबंद करते हुए ही यह अनुमति दी जा रही है। उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि राज्य में जिला उद्योग केन्द्रों, रीको के जरिए अनुज्ञेय श्रेणी के 827 औद्योगिक इकाइयों को अनुमति जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 4458 कार्मिकों और श्रमिकों को पास जारी किए जा चुके हैं। जिलों के भीतर आवागमन के लिए 474 वाहनों के पास जारी किए जा चुके हैं।
इकाईयों के लिए गाइडलाइन भी
अनुज्ञेय श्रेणी के उद्योगों को संचालन के दौरान न्यूनतम श्रमिकों से संचालन, श्रमिकों का औद्योगिक परिसर या अनुमति प्राप्त परिसर में आवास सुविधा के साथ ही उनके इकाई, आवास परिसर में मेडिकेटेड सेनेटाइजर, साबुन, मास्क के साथ ही अन्य जरुरी सुरक्षा उपकरण,आवासीय परिसर में उनके रहने, सोने व जीवन यापन के सभी इंतजाम करने इत्यादि दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त सेनेटाइजेशन के साथ ही फ्यूमिगेशन कराने, कार्य स्थल, आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग व संपर्क रहित आदान-प्रदान सुनिश्चित करने, इकाई में किसी के भी वायरस संक्रमण, बुखार, खांसी, जुकाम अथवा अन्य संक्रमण की स्थिति में तत्काल प्रशासन को जानकारी देने और चिकित्सकीय जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।