बिल्डिंग बायलॉज के तहत अब तक बड़े शहरों में कम से कम 60 फीट व छोटे शहरों में 50 फीट चौड़ी रोड पर स्थित भूखंड पर होटल, रिसोर्ट या मोटल इकाई शुरू करने की अनुमति दी जाती रही है। पिछले कुछ समय से कई बड़े होटल रिसोर्ट से जुड़े निवेशकों के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। इस बीच होटल एसोसिएशन और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने सरकार को बताया कि कई शहरों में भूखंड निर्धारित चौड़ाई वाली सड़क पर न होकर उनसे अंदर कुछ दूरी पर है। इस कारण कई शहरों में होटल-रिसोर्ट के प्रोजेक्ट अटक गए। निकायों व होटल प्रतिनिधियों से आए इस प्रस्ताव के आधार पर सरकार ने इन नियमों में राहत दे दी।
आदेश के तहत अब जमीन यदि प्रमुख चौड़ी सड़क (बड़े शहरों में 18 मीटर और मध्यम और छोटे शहरों में 15 मीटर चौड़ी सड़क) से 250 मीटर की दूरी तक भी है तो उन पर भी होटल-रिसोर्ट खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। बशर्ते, उस मुख्य रोड से होटल-रिसोर्ट के लिए उपलब्ध जमीन को जाने वाली कनेक्टिंग रोड की चौड़ाई कम से कम 40 फीट (12 मीटर) होनी चाहिए। भूखंड के आगे के हिस्से के समानांतर 18 मीटर भूमि नि:शुल्क समर्पित करनी होगी।
-कई आवासीय कॉलोनी हैं जो मुख्य सड़कों से सटी है और वहां सड़क चौड़ाई 40 फीट है। ऐसी कॉलोनियों में भी होटल, रिसोर्ट का संचालन होगा तो स्थानीय लोगों को परेशानी संभव है।
-चालीस फीट सड़क चौड़ाई पर स्थित ज्यादातार भूखंडों का क्षेत्रफल सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसी हालात में पार्किंग की समस्या हो सकती है।