जयपुर

गृह मंत्रालय से सभी वस्तुओं के परिवहन की अनुमति

संशोधित आदेश: गृहसचिव ने दिया स्पष्टीकरण

जयपुरMar 30, 2020 / 01:20 am

anoop singh

गृह मंत्रालय से सभी वस्तुओं के परिवहन की अनुमति

नई दिल्ली. लॉकडाउन के चलते देश के कई हिस्सों में तमाम जरूरी वस्तुओं की कमी से निपटने के लिए गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की अनुमति दिए जाने समेत कई अन्य संशोधन आदेशों पर स्पष्टीकरण जारी किया।
रविवार को गृहसचिव की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि परिवहन के लिए जरूरी व गैर जरूरी वस्तुओं के बीच अंतर को समाप्त किया जा चुका है। वहीं, ग्रॉसरी में हाइजिन से जुड़े उत्पाद जैसे साबुन, हैंडवाश, डिसइंफेक्टेंट, बॉडी वॉश, शैम्पू, सरफेस क्लीनर, डिटरजेंट, टिशू पेपर, टूथपेस्ट, अन्य ओरल केयर उत्पाद, सैनेटरी पैड व डायपर, बैटरी सेल, आदि को शामिल किया है। दूध को इक_ा करने से उसके वितरण तक की सप्लाई चेन के साथ पैकेजिंग के सामान की परिवहन की भी अनुमति है। अखबारों के वितरण की पूरी चेन को भी प्रिंट मीडिया के तहत अनुमति है। राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य आपदा कोष के इस्तेमाल राहत शिविर व भोजन आदि की व्यवस्था करने की छूट है।
कोरोना से जंग के लिए केंद्र ने बनाए 11 दल
कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 11 सशक्त दल गठित किए हैं। ये पैनल आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं। इन सभी 11 पैनल को संक्रमण से लडऩे के लिए बनाई गई योजना के कार्यान्वयन के आवश्यक कदम उठाने लिए कहा गया है। प्रत्येक पैनल में प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।
प्रवासी कामगार: सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद पैदल ही अपने गृह जनपदों की ओर निकले पड़े प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के लिए भोजन, पानी और आश्रय उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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