compassionate appointment : कार्मिक विभाग ने मंगलवार को सभी विभागों को एक परिपत्र जारी कर अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले कार्मिकों के नियमितिकरण के साथ सेवा से जुड़े अन्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक मृतक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में कार्यग्रहण करने के साथ ही उसकी नियमित नियुक्ति मानी जाएगी। नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हत पर जोर नहीं दिया जाएगा, लेकिन नियुक्त कार्मिक को अपने परिवीक्षा काल में कम्यूटर संबंधी अर्हता अर्जित करनी होगी। इनका दो साल का प्रोबेशन होगा। प्रोबेशन अवधि में कम्यूटर अर्हता हासिल नहीं करने पर उसका प्रोबेशन उतना ही बढ़ा हुआ माना जाएगा, जितनी अवधि में वह कम्प्यूटर अर्हता हासिल करता है। साथ ही परिपत्र में यह भी कहा गया है कि मृतक आश्रित कर्मचारी की ओर से निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने और उससे कनिष्ठ के पदोन्नति होने की स्थिति में ऐसे कर्मचारियों के लिए पद सुरक्षित नहीं रखा जाएगा।