जयपुर

पालतू जानवर ने खुले मेंं शौच किया तो मालिक को देना होगा भारी जुर्माना, सड़क पर गदंगी फैलाई तो लगेगा शुल्क

ग्राम पंचायतें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के तहत सफाई का शुल्क वसूलेंगी, अब गांवों में भी बजेगा हूपर, घर-घर होगा कचरा संग्रहण

जयपुरSep 24, 2019 / 09:07 pm

pushpendra shekhawat

पालतू जानवर ने खुले मेंं शौच किया तो मालिक को देना होगा भारी जुर्माना, सड़क पर गदंगी फैलाई तो लगेगा शुल्क

विजय शर्मा/जयपुर। निकायों की तर्ज अब ग्राम पंचायतों पर भी घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। ग्राम पंचायतों पर सफाई करने वाले स्वयं सहायता समूह के कर्मचारी घर-घर या दुकानों से कचरा संग्रहण करेंगे। इसके लिए ई-रिक्शा का संचालन होगा, जो भौंपू बजाते हुए कचरा लेने पहुंचेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ग्राम पंचायतों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 को लागू करने जा रहा है। इसके तहत सफाई का शुल्क भी वसूला जाएगा।
नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माना राशि भी तय कर दी है। इसमें व्यक्ति से लेकर पालतू जानवर के खुले में शौच करने पर 200 रुपए का जुर्माना तय किया है। इसी के साथ खुले में गोबर डालने पर भी 200 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। हर पंचायत में छह से दस हाथ ठेला व प्लास्टिक कटर मशीन, सेनेट्री नेपकिनपेड इनसिनेटर कम वेडिंग मशीन प्रति ग्राम पंचायत पर परिवारों के हिसाब से रहेगी। ये प्रमुख पांचों सामग्री की खरीद में करीब साढ़े चार लाख रुपए खर्च होंगे। जिला परिषदों के जरिए ग्राम पंचायतों से आपत्तियां भी मांग ली गई। जयपुर की बात करें तो जिला परिषद में कहीं से भी आपत्ति नहीं आई है। इसी के साथ ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर अधिसूचना की प्रति चस्पा की गई है। सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों से अनापत्ति मंगवा कर रिपोर्ट जिला परिषद सीईओ को भेज चुके हैं।
ऐसे रहेगी कचरा संग्रहण की व्यवस्था
– सड़कों, मकानों व दुकानों से कचरा संग्रहण कर भंडारण में डाला जाएगा।
– भंडारण आबादी से कम से कम एक किमी दूर होगा।
– मकानों व दुकानों के आगे कचरा पात्र रखे जाएंगे।
– सामान्य रूप से सुबह 7 से 11 बजे तक कचरा संग्रहित किया जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सुबह 9- 12 बजे तक कचरा संग्रहण होगा। इस सेवा के बदले सभी को मासिक शुल्क देना होगा। सड़क पर फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। कचरा का संग्रहण गांव से एक किमी दूर होगा।

प्रतिमाह यह शुल्क किया निर्धारित
– घर, आवासीय, निवास स्थल के लिए 10 रुपए से अधिक
– व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, ढाबा, चाय की थड़ी – 150 रुपए
– गेस्ट हाउस, छात्रावास, रेस्टोरेन्ट- 200 रुपए
– होटल, बड़े रेस्टोरेन्ट- 500 से 800 रुपए
– व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेज, शैक्षणिक संस्थान- 250 रुपए
– क्लीनिक, हॉस्पीटल, लेबोरेट्रीज- 500 रुपए
– लघु व कुटीर उद्योग प्रतिदिन- 400 रुपए
– गोदाम, कोल्ड स्टोरेज- 800 रुपए
– शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी व मेला 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक- 1000 रुपए
– शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी व मेला 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक- 3000 रुपए
घर-दुकान के बाहर गंदगी पर ये जुर्माना भरना होगा
तैयार हुए ड्राफ्ट में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है। इसमें व्यक्ति से लेकर जानवर ने भी गंदगी फैलाई तो जुर्माना होगा। सड़क व गली में कचरा फैलाने पर एक बार में 100 रुपए, दुकानों के आगे कचरा डालने पर 100, रेस्टोरेंट मालिकों, होटल मालिकों अन्य से 200 रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर 50 रुपए, खुले में शौच करने वालों से 100, गोबर डालने वालों से 200 रुपए, घरों का कचरा पात्र में नहीं डालने पर 50 रुपए, बायो डीग्रेडेबल कचरे को अलग से नहीं डालने, सूखे कचरे को अलग से नहीं देने, गार्डन वेस्ट, पेड़ों की छंटाई का कचरा फैलाने पर 50 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह कचरा जलाने पर 100 रुपए, दुकानदारों को बिना कचरापात्र पाए जाने पर 150 रुपए वसूले जाएंगे। प्लास्टिक कैरीबैग उपयोग करने पर 50 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

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