विधि अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा करवाने पर फैसला नहीं लेने पर याचिका
जयपुरPublished: Jul 07, 2020 09:04:00 pm
राजस्थान उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस
जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के फाइव ईयर लॉ पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने के संबंध में फैसला नहीं लेने पर राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई है। जिस पर विवि के वीसी, परीक्षा नियंत्रक और फाइव ईयर लॉ कॉलेज के निदेशक सहित कॉलेज शिक्षा आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विधि छात्र आदित्य हरितवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते बीसीआई ने विधि छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के संबंध में गाइड लाइन जारी की है। वहीं राजस्थान विवि ने 12 जून को परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरवाए, लेकिन विवि ने अब तक नहीं बताया कि परीक्षा किस तरह आयोजित की जाएगी। दूसरी ओर 24 जून को कॉलेज शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर अंतिम वर्ष के अलावा अन्य वर्ष और सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अगले वर्ष में प्रमोट करने के आदेश जारी किए। ऐसे में अंतिम वर्ष और सेमेस्टर के छात्र परीक्षा को लेकर पशोपेश में हैं। याचिका में कहा गया कि एनएलयू ने अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को प्रोजेक्ट के मुल्यांकन के आधार पर ही अंक देना तय किया है। ऐसे में अंतिम वर्ष और सेमेस्टर के छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर या ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर अंक दिए जाए। जिस पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।