जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के मुताबिक हर पेट्रोल व डीजल पंप संचालकों को अपने पास न्यूनतम हजार लीटर पेट्रोल दो हजार लीटर डीजल तथा 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखना होगा। सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारी प्रथम और द्वितीय की ओर से जारी परमिटों पर ही की जा सकेगी। हर अनुज्ञप्तिधारी को आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में ध्यान रखना होगा कि पेट्रोल पम्प सूखा (ड्राई) नही रहे।
जयपुर जिला स्थित समस्त पेट्रोल पम्प प्रत्येक क्रेता को आवश्यक रूप से केशमीमो जारी करेंगे। साथ ही ऎसे क्रेताओं को जो अपने लेख संधारित करते है एवं पेट्रोल डीजल इत्यादि लेते हो तो उनका हिसाब अलग रखना होगा। प्रत्येक केशमीमो में क्रेताओं के नाम एवं पते के साथ-साथ वाहन का पंजीयन नम्बर भी अंकित किया जाना जरूरी होगा एवं यह आदेश केवल चार पहिया वाहनों पर ही लागू होंगे।
आदेशानुसार अधिकृत फिलिंग स्टेशन की ओर से प्रभारी अधिकारी (यातायात प्रकोष्ठ) जयपुर की ओर से जारी कूपन्स के आधार पर जयपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पम्पों द्वारा 3 जनवरी को प्रातः 6 बजे से 30 जनवरी 2020 को सांयकाल 6 बजे तक ही वाहनों को पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा।
अधिकृत सूची में नाम अंकित नही होने वाले पेट्रोल पम्पों को कूपन्स के आधार पर दिए गए ईधन का भुगतान नही किया जाएगा।