शहरों में 15 हजार लीटर तक पानी के मासिक उपभोग पर वाटर चार्ज नहीं देना होगा। ये नियम सिर्फ घरेलू कनेक्शनों पर मिलेगी। साथ ही निर्धारित पेयजल उपभोग पर वाटर चार्ज की छूट दी गई है। वाटर चार्ज छूट के संबंध में मुख्य अभियंता शहरी एवं एनआरडब्ल्यू आईडी खान ने आदेश जारी किए।
जलदाय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार योजना का लाभ मीटर चालू होने की स्थिति में ही मिल पाएगा। साथ ही 15 हजार लीटर तक पानी का मासिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को वाटर चार्ज नहीं देना होगा लेकिन कुछ स्थायी शुल्क अदा करने होंगे।
मुख्य अभियंता शहरी एवं एनआरडब्ल्यू आईडी खान ने बताया कि 15 हजार लीटर तक मासिक जल उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को स्थायी शुल्क और मीटर सर्विस शुल्क के रूप में प्रतिमाह 49 रुपए 50 पैसे का बिल देना होगा। इन्हें 55 रुपए का वाटर चार्ज और 18 रुपए 15 पैसे का सीवरेज शुल्क नहीं देना होगा।
जलदाय विभाग ने गहलोत सरकार के इस आदेश के संबंध में मंगलवार को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जो अगले बिल से लागू होंगे। पीएचईडी के अनुसार अब उपभोक्ताओं तक पानी का बिल दो महीने में पहुंचेगा। बता दें कि पहले पानी का बिल हर महीने देना होता था। वहीं, अब विभाग के आदेश अनुसार उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।