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राजस्थान के 12.37 लाख किसानों की तीसरी किस्त अटकी, पीएम किसान पोर्टल से ऐसे मिल सकता है लाभ

locationजयपुरPublished: Jan 15, 2020 07:49:34 pm

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना : 12.37 लाख किसानों की तीसरी किस्त अटकी, पीएम किसान पोर्टल क्लिक कर शुरू कर सकते हैं किस्त

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ओमप्रकाश शर्मा / जयपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के आवेदन आधार से मिलान करने पर कई किसानों की तीसरी किश्त रोक दी गई है। ऐसे किसानों की संख्या 12.37 लाख है, जिनके आवेदन में दी गई जानकारी आधार से मिलान नहीं कर रही है। ऐसे किसान पीएम किसान पोर्टल पर एक क्लिक कर अपनी किस्त शुरू करवा सकते हैं।
केन्द्र ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लोकसभा चुनाव से पहले लॉंच किया था। इसके तहत किसान को साल में छह हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह सहायता वर्ष में तीन टुकड़ों में दो-दो हजार रुपए के रूप में दी जा रही है। चुनाव से पहले यह योजना लघु व सीमांत किसानों के लिए थी। चुनाव बाद इसमें बड़े किसानों को भी शामिल कर लिया गया। राजस्थान से इस योजना के लिए 67.69 लाख लोगों ने ऑन लाइन आवेदन किया है। इसमें से राज्य सरकार ने 62 लाख आवेदन स्वीकार किए हैं। इनमें से अभी तक करीब 59.81 लाख आवेदन पोर्टल पर अपलोड़ कर दिए हैं।
किसानों को दो किस्त देने के बाद केन्द्र ने आवेदनों की पड़ताल शुरू की। पहले कदम में आवेदनों को आधार से मिलान किया गया। इसमें किसान के नाम व अन्य जानकारी में अन्तर आने पर कई किसानों की किस्त रोक दी गई। वर्तमान में ऐसे 12.37 लाख किसान हैं, जिनकी किस्त सत्यापन के अभाव में रोकी गई है। जिनकी किस्त रुकी है वे किसान पीएम किसान पोर्टल पर इसकी जानकारी पता सकते हैं। पोर्टल पर आधार व आवेदन में दिए गए मोबाइल नम्बर के आधार पर किसान अपनी स्थिति पता सकता है।
जिनकी किस्त रोकी गई है वे पोर्टल पर जानकारी दुरुस्त कर कार्यवाही पूरी कर सकते हैं। किसानों को यह सुविधा ईमित्र पर भी दी गई है। किसान वहां अपना आधार व अन्य जानकारी पोर्टल पर अपलोड़ कर सकते हैं। जानकारी अपडेट होते ही तीसरी किस्त जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
केन्द्र ने दिए सैम्पल सर्वे के आदेश
केन्द्र सरकार को संदेह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई ऐसे लोगों ने फायदा उठा लिया जो अपात्रों की श्रेणी में रखे गए थे। इन लोगों की पहचान के लिए सभी राज्यों को सैम्पल सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। केन्द्र के आदेश पर सहकार समितियों के रजिस्ट्रार नीरज के. पवन ने सभी जिलों के कलक्टर को निर्देश दिए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए रजिस्ट्रार को नोडल अधिकारी बनाया हुआ है। अब जिला कलक्टर पांच प्रतिशत आवेदनों को भौतिक सत्यापन कराएंगे।
इनको दूर रखा गया छह हजार रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता से
– पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद सम्भालने वाला व्यक्ति
-पूर्व या मौजूदा मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, विधान सपरिषद् सदस्य, मेयर
-केन्द्र राज्य सरकारों में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी
-स्थानीय निकायों में मल्टी टास्किंग स्टॉफ, चतुर्थ श्रेणी, ग्रुप डी के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य नियमित स्टाफ
-मल्टी टास्किंग स्टॉफ, चतुर्थ श्रेणी, ग्रुप डी के कर्मचारियों को छोड़कर दस हजार अथवा उससे अधिक मासिक पेंशन धारक
-अन्तिम वित्तीय वर्ष में आयकर चुकाने वाले
-विभिन्न पेशेवर निकायों में पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सी.ए. और आर्किटेक्ट
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