किसानों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
यह योजना किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाने के साथ बुढ़ावे में उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए मददगार होगी। इस योजना के तहत किसानों को 60 साल की उम्र पूरी करने पर पेंशन मिलेगी। यह पेंशन तीन हजार रुपए हर महीने के हिसाब से मिलेगी। इस योजना की खास बात यह होगी कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टयर तक भूमि है यानि जो किसान लघु और सीमांत श्रेणी के किसान हैं, वो इस योजना के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। इस योजना में किसान के साथ ही केन्द्र सरकार पेंशन के लिए निधि जमा करवाएगी। राज्य सरकार चाहे तो किसान की प्रीमियम राशि जमा करवा सकती है।
इस तरह करवा सकते हैं पंजीयन
योजना के तहत किसानों को उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपए तक हर महीने अंशदान पेंशन निधि में जमा करवाना होगा। केन्द्र सरकार भी अपना अंश जमा करवाएगी। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों का ही रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान रखा गया है। किसान के 60 साल की उम्र पूरी करने पर फिर उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, योजना की खास बात यह है कि किसान की मौत होने के बाद उसकी पत्नी को योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस स्कीम से जुड़ने के लिए किसान को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। किसान अपने साथ आधार कार्ड और बैंक अकाउंट याफिर जनधन खाते की पासबुक साथ ले जा सकते हैं।