राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अधिसूचना की जारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मी से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 35 ए को समाप्त करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और राज्य सरकार की सहमति से अनुच्छे 35 ए यानि संविधान (जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 2019 तुरंत प्रभाव से लागू होगा। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35 ‘ए’ राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। जिसमें इस आशय के निर्णय को मंजूरी दे दी गई थी।
जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा जाएगा
सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभक्त करने वाला विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा में पेश किया। इससे लद्दाख को अलग कर केन्द्रशासित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा जाएगा। जम्मू-कश्मीर को मोदी सरकार ने अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर को अब दो भागों में बांट दिया गया है। गृह मंत्री शाह ने राज्यसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा। विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होगा एलजी के हाथ में कमान होगी।