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नाबालिग को बलात्कार कर बेचा, अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास

locationजयपुरPublished: Feb 19, 2020 10:35:38 pm

Submitted by:

Devendra Sharma

– पीडि़ता को गुडग़ांव में अनैतिक धंधा करने वाली को बेच भी दिया था
– बलात्कारी को 7 साल एवं सहयोगी को 4 साल की जेल

crime

Molestation accused not arrested even after 37 days


जयपुर. पांच साल पहले वैशाली नगर इलाके में नाबालिग के अपहरण व बलात्कार के मामले में अदालत ने अभियुक्त को सजा दी है। पोक्सो एक्ट मामलों की स्पेशल कोर्ट-4 में जज सीताराम खोवाल ने अभियुक्त बांसवाड़ा हाल खातीपुरा निवासी जीतू कीर उर्फ जीतमल को 7 साल के कारावास एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं इसके सहयोगी उदयपुर सलूंबर निवासी गोरधन कीर को 4 साल की जेल एवं 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया। एक आरोपी रमेश सैनी को बरी किया गया है। प्रकरण में गिरफ्तार हुई गुडगांव निवासी रानी ठाकुर जमानत के बाद से फरार है। कोर्ट ने उसे दिसम्बर, 2017 में मफरूर घोषित कर दिया। इस कारण अदालत ने पत्रावली सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार करीब साढ़े 13 वर्षीय पीडि़ता के भाई ने 19 अगस्त, 2014 को वैशाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि सुबह कचरा डालने गई 13 वर्षीय ***** शाम तक घर नहीं लौटी। जांच में पता चला कि अभियुक्त गोरधन पीडि़ता को रीगल रेजीडेंसी में रहने वाले रमेश सैनी के छोटे बच्चों की देखरेख के लिए लेकर गया था। वहां बेसमेंट में अभियुक्त जीतू कीर ने उसके साथ बलात्कार किया। 23 अगस्त, 2014 को पीडि़ता को गुडग़ांव में ले जाकर अनैतिक धन्धा करने वाली रानी ठाकुर को बेच दिया। फोन से सम्पर्क कर पुलिस ने 26 अगस्त को गुडगांव से रानी ठाकुर के कब्जे से पीडि़ता को बरामद कर उपरोक्त चारों अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था।

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