पोक्सो में अपराध तो बाल अपचारी की अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार पोक्सो कोर्ट को-हाईकोर्ट
जयपुरPublished: Jul 02, 2020 06:49:57 pm
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने तय किया है कि (Pocso special court) पोक्सो स्पेशल कोर्ट को ही पोक्सो एक्ट के (offender) आरोपी (juvenile delinquent) बाल अपचारियों की (juvenile justice board) किशोर न्याय बोर्ड के (order) आदेश के खिलाफ (appeal) अपील पर सुनवाई का (jurisdiction) अधिकार है।
पोक्सो में अपराध तो बाल अपचारी की अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार पोक्सो कोर्ट को-हाईकोर्ट
जयपुर (Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने तय किया है कि (Pocso special court) पोक्सो स्पेशल कोर्ट को ही पोक्सो एक्ट के (offender) आरोपी (juvenile delinquent) बाल अपचारियों की (juvenile justice board) किशोर न्याय बोर्ड के (order) आदेश के खिलाफ (appeal) अपील पर सुनवाई का (jurisdiction) अधिकार है। न्यायाधीश अशोक गौड ने यह आदेश एक बाल अपचारी की याचिका का निपटारा करते हुए दिए।
एडवोकेट दीपक चौहान ने बताया कि दरअसल प्रार्थी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत चित्रकूट पुलिस थाने में 2019 में मुकदमा दायर हुआ था। किशोर न्याय बोर्ड ने 26 मई को उसे संरक्षकों के सुपुर्द करने से इंकार करते हुए उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उसने बोर्ड के आदेश की अपील बाल न्यायालय में की लेकिन,बाल न्यायालय ने 4 जून को अपील यह कहते हुए वापस लौटा दी कि मामला पोक्सो एक्ट का है और राज्य सरकार की 18 मई,2020 की नोटिफिकेशन के अनुसार बाल न्यायालय ऐसी अपील नहीं सुन सकता।
इस पर पोक्सो कोर्ट-एक में अपील दायर हुई लेकिन,पोक्सो कोर्ट ने भी राज्य सरकार की नोटिफिकेशन का हवाला देकर सुनवाई से इनकार कर दिया था। इस पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
अतिरिक्त महाधिवक्ता आर.पी.सिंह ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर,2019 को पोक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई स्पेशल पोक्सो कोर्ट में ही करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में राज्य सरकार ने 18 मई,2020 की नोटिफिकेशन जारी की है और पोक्सो कोर्ट का किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के खिलाफ अपील नहीं सुनने का आदेश गलत है।
कोर्ट ने 18 मई,2020 की नोटिफिकेशन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसे मामले में जिनमें पोक्सो कोर्ट के तहत अपराध हो चिल्ड्रन कोर्ट नहीं सुन सकते। कोर्ट ने रजिस्ट्रार ज्यूडिश्यल को आदेश की कॉपी राज्य की सभी पोक्सो कोर्ट को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।