विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि पीड़िता अपने रिश्तेदार के घर रहने के लिए आई थी। वह 26 फरवरी 2019 को वह घर से जेवरात और नकदी लेकर अंशुल के साथ चली गई। दोनों यूपी के इटावा में किराए पर कमरा लेकर पति-पत्नी बनकर रहे। इसी दौरान परिजनों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने 17 मार्च, 2019 को अंशुल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान पीड़िता ने स्वेच्छा से संबंध बनाने की बात कहकर अभियुक्त से भविष्य में विवाह करने की बात कही। कोर्ट ने दस्तावेजों के आधार पर पीड़िता के नाबालिग होने के की वजह से उसकी सहमति को महत्वहीन मानते हुए अंशुल को कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।
नाबालिग को बंधक बनाकर ले गए, किया बलात्कार
उधर बीकानेर के गजनेर थाना अंतर्गत एक नाबालिग को जबरन गाड़ी में डालकर ले गए और फिर तीन दिन तक कमरे में बंद रखा और उसके साथ बलात्कार किया। पीडिता जैसे-तैसे आरोपियों के चंगुल से निकली और हेल्पलाइन को फोन किया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना करीब 24 मार्च से 1 अप्रैल के बीच की है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि आरोपी उसे जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। इस दौरान आरोपियों ने उसे गांव के पास एक मकान में बंद रखा और उसके साथ बलात्कार किया।
उधर बीकानेर के गजनेर थाना अंतर्गत एक नाबालिग को जबरन गाड़ी में डालकर ले गए और फिर तीन दिन तक कमरे में बंद रखा और उसके साथ बलात्कार किया। पीडिता जैसे-तैसे आरोपियों के चंगुल से निकली और हेल्पलाइन को फोन किया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना करीब 24 मार्च से 1 अप्रैल के बीच की है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि आरोपी उसे जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। इस दौरान आरोपियों ने उसे गांव के पास एक मकान में बंद रखा और उसके साथ बलात्कार किया।