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शाम 5 बजे तक ही खुली रहेगी शराब दुकानें, जयपुर पुलिस कमिश्नर का आदेश

locationजयपुरPublished: Nov 09, 2019 03:58:35 pm

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किए निर्देश, शाम 5 बजे तक बंद करनी होगी शराब की दुकानें

शाम 5 बजे तक ही खुली रहेगी शराब दुकानें, जयपुर पुलिस कमिश्नर का आदेश

शाम 5 बजे तक ही खुली रहेगी शराब दुकानें, जयपुर पुलिस कमिश्नर का आदेश

जयपुर। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जयपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनन्द श्रीवास्तव ने इसके चलते सभी शराब की दुकानों को शनिवार शाम 5 बजे तक ही खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त जयपुर समेत राजस्थान भर में धारा 144 पहले से ही लागू कर दी गई है। राज्य सरकार ने सवा लाख जवानों को अलर्ट मोड पर कर दिया है। राजधानी जयपुर में ही 2500 अतिरिक्त जवानों का जाप्ता लगाया गया है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर,बारां, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है।
राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही पुलिस कमिश्नर ने रात आठ बजे तक खुलने वाली शराब की दुकानों को शनिवार को शाम 5 बजे तक ही खोलने के निर्देश दिए हैं। शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया हैं। वहीं सभी थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है।
ड्रोन से रखी जा रही नजर
पुलिस ड्रोन से भी संवेदनशील क्षेत्रों में नजर रख रखी हैं। करीब सात किलोमीटर दूरी तक ड्रोन से नजर रख रही हैं। इसके लिए ड्रोन में गुणवत्ता वाले कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने आम जनता से भी अपील की है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें और भाईचारा बनाए रखें। साथ ही खुशी में पटाखे छोड़ने और बिना अनुमति जुलूस निकालने वालों पर भी कार्रवाई करने को कहा गया हैं।
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