scriptअब नौकर, चौकीदार और ड्राइवर रखने से पहले करना होगा इन आदेशों का पालन,पुलिस ने दी लोगों को ये हिदायत | Police gave instruction to the people before keep the Servants on Job | Patrika News

अब नौकर, चौकीदार और ड्राइवर रखने से पहले करना होगा इन आदेशों का पालन,पुलिस ने दी लोगों को ये हिदायत

locationजयपुरPublished: Oct 26, 2017 10:42:08 am

Submitted by:

rajesh walia

पुलिस सत्यापन बगैर न रखें नौकर,एसीपी कोतवाली ने चार थाना क्षेत्रों में जारी किए आदेश, बिना वैद्य पहचान पत्र के नहीं मिलेगा मोबाइल कनेक्शन।

Police gave instruction to the people before keep the Servants, Watchman and Driver
कार्यपालक मजिस्टे्रट एवं सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली सुमित कुमार ने बुधवार को जिला (उत्तर) वृत्त कोतवाली क्षेत्र (कोतवाली, जालुपुरा, संजय सर्किल एवं नाहरगढ़ रोड) थाना क्षेत्र में लोक-शांति एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। इनके तहत घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन को पुलिस सत्यापन करवाए और व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना नौकरी पर नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि इन्हें रखने पर उनका फोटो सहित पूर्ण विवरण, संपर्क का नंबर, परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थानीय पहचान कर्ता एवं मूल निवास की पहचान का भी पूरा विवरण रखना होगा। आदेश के अनुसार कर्मचारी ने पिछले पांच वर्षो में जहां निवास एवं नौकरी की है, वहां के मालिक का नाम व पता और अदालत में चल रहे आपराधिक प्रकरणों का विवरण, वैध एवं प्रमाणिक पहचान-पत्र की प्रतियां भी मालिक को अपने पास रखनी होगी। इसकी अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अभियोग चलाया जाएगा।
बिना पहचान सिम दिया तो खैर नहीं –

दूसरा आदेश विभिन्न सैल्यूलर मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स व सब रिटेलर्स और दुकानदारों को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह ग्राहक की वैध पहचान और पते का भौतिक सत्यापन किए बिना सिम कार्ड, सेल्यूलर मोबाइल फोन कनेक्शन नहीं दें। इसकी अवहेलना करने पर 144 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबंदी आदेश जारी किए गए हैं।
रखनी होगी यह जानकारी –

रिटेलर्स, सब रिटेलर्स एवं ऐसे दुकानदार की ओर से बेची गई सिम कार्ड की कंपनी का नाम आईडी नंबर सहित सिम कार्ड के खरीदार का पूरा विवरण फोन नंबरों सहित रखने के निर्देश दिए हैं। दुकानदार के लिए प्रीपेड/ पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन की बिक्री की दैनिक सूचना रजिस्टर में संधारित कर पांच साल तक उक्त रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना आवश्यक है और जांच एजेंसियों की मांग पर उक्त रिकार्ड को दिखाना होगा।
विदेशी नागरिक के पासपोर्ट की कॉपी जरूरी –

आदेशों में विदेशी नागरिकों को सिम कार्ड केवल उसके पासपोर्ट व वीजा की आइडी पर ही देने तथा वह जिस होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला में ठहरा है, उसकी भी आईडी लेने के निर्देश दिए हैं।
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