बिना पहचान सिम दिया तो खैर नहीं – दूसरा आदेश विभिन्न सैल्यूलर मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स व सब रिटेलर्स और दुकानदारों को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह ग्राहक की वैध पहचान और पते का भौतिक सत्यापन किए बिना सिम कार्ड, सेल्यूलर मोबाइल फोन कनेक्शन नहीं दें। इसकी अवहेलना करने पर 144 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबंदी आदेश जारी किए गए हैं।
रखनी होगी यह जानकारी – रिटेलर्स, सब रिटेलर्स एवं ऐसे दुकानदार की ओर से बेची गई सिम कार्ड की कंपनी का नाम आईडी नंबर सहित सिम कार्ड के खरीदार का पूरा विवरण फोन नंबरों सहित रखने के निर्देश दिए हैं। दुकानदार के लिए प्रीपेड/ पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन की बिक्री की दैनिक सूचना रजिस्टर में संधारित कर पांच साल तक उक्त रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना आवश्यक है और जांच एजेंसियों की मांग पर उक्त रिकार्ड को दिखाना होगा।
विदेशी नागरिक के पासपोर्ट की कॉपी जरूरी – आदेशों में विदेशी नागरिकों को सिम कार्ड केवल उसके पासपोर्ट व वीजा की आइडी पर ही देने तथा वह जिस होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला में ठहरा है, उसकी भी आईडी लेने के निर्देश दिए हैं।