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प्रदेश की तीन विधानसभाओं के लिए मतदान, प्रत्येक केंद्र पर थर्मल स्कैनर से मापा जाएगा तापमान

locationजयपुरPublished: Apr 16, 2021 06:10:27 pm

Submitted by:

Ashish

प्रदेश की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभाओं में शनिवार को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक कोविड संबंधी सभी दिशा-निर्देशों के साथ मतदान किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों को हाइपोक्लोराइट से सेनेटाइज करवा दिया गया है।

Election Commission

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जयपुर
प्रदेश की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभाओं में शनिवार को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक कोविड संबंधी सभी दिशा-निर्देशों के साथ मतदान किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों को हाइपोक्लोराइट से सेनेटाइज करवा दिया गया है। मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले सभी मतदाताओं का तापमान थर्मल स्कैनर से मापा जाएगा। किसी भी मतदान केंद्र पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतदाताओं को मतदान से पहले ग्लव्ज भी उपलब्ध कराएं जाएंगे। मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर गोले बनाए गए हैं।

27 उम्मीदवार, 7.45 लाख से ज्यादा मतदाता
उपचुनाव में मतदाता सहाड़ा (भीलवाड़ा) से 8, सुजानगढ़ (चुरू) से 9 और राजसमंद (राजसमंद) से 10 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीनों विधानसभाओं में कुल 1145 मतदान केंद्रों पर कुल 7 लाख 45 हजार 758 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।सुजानगढ़ में 2 लाख 75 हजार 940, राजसमंद में 2 लाख 22 हजार 531 और सहाड़ा में 2 लाख 47 हजार 287 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

100 केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग

कुल 1145 में से 100 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेब कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा के 39, राजसमंद के 35 और चुरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 26 मतदान केंद्रों पर इस तकनीक के जरिए निगरानी की जाएगी। स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 7578 पुलिस कार्मिकों को तैनात किया गया है।


संक्रमितों के लिए मतदान की व्यवस्था
कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आयोग ने मतदान के अंतिम घंटों यानी कि सायं 5 से 6 बजे के मध्य कोरोना संक्रमित, कोरोना संदिग्ध और क्वारंटीन में रह रहे मतदाताओं को उनकी सहमति पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ मतदान करवाने की व्यवस्था की है। मतदान केन्द्रों पर कोरोना संक्रमितों के लिए अलग से प्रतीक्षा कक्ष बनाया जाएगा और आने वाले प्रत्येक संक्रमित मतदाता को पीपीई किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा
जिन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के विकल्प का चयन नहीं किया है और उनके सुलभ मतदान के लिए आयोग ने तीसरी पंक्ति की भी व्यवस्था की है। मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजनों की मदद के लिए 925 व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर स्काउट गाइड, एनएसएस और एनसीसी के वोलेंटियर लगाए जाएंगे।

नियंत्रण कक्ष रहेंगे चालू
मतदाता निर्वाचन संबंधी किसी भी समस्या के लिए जिला और राज्य स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में फोन कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ विधानसभा के मतदाता 01568-220094, सहाडा विधानसभा के मतदाता 01481-220041, 220043 नंबर और राजसमंद के मतदाता 02952-2222585 पर फोन कर सकते हैं। राज्य स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष पर मतदाता 0141-2227550 नंबर पर फोन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता किसी भी समस्या के लिए 1950 हैल्प लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।


वैकल्पिक दस्तावेजों दिखाकर भी मतदान
मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।

ये दस्तावेज निम्न हैं- आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।

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