नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत इस तरह के प्रकरणों में पुरानी लीजडीड को निकाय में समर्पित करवाकर पुरानी लीजडीड के पंजीयन का उल्लेख करते हुए नया फ्री—होल्ड पट्टा जारी किया जाएगा। इसी तरह जिन प्रकरणों में लीजडीड या पट्टा जारी होने के बाद संपत्ति विक्रय, वसीयत, गिफ्ट के आधार पर 4 जनवरी, 2021 के अधिसूचना के अनुसार 10 वर्ष या 2 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त जमा करवाकर लीजडीड या पट्टा को समर्पण करवाकर फ्री होल्ड का पट्टा जारी किया जाएगा। हालांकि पंजीकृत विक्रय पत्र व वसीयत के प्रकरणों में विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इन प्रकरणों में पंजीयन की दरों में छूट के लिए जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे।
आदेश में यह भी आदेश में यह भी लिखा गया है कि अगर लीजडीड या पट्टा जारी होने के बाद भूखंडों का उप विभाजन या पुनर्गठन कर निर्णय लिया जाता है तो इस तरह के प्रकरणों में भी 10 वर्ष या 2 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त जमा करवाकर लीजडीड या पट्टा को समर्पण करवाकर फ्री होल्ड का पट्टा जारी किया जाएगा। भू—उपयोग परिवर्तन के निर्णय पश्चात पुराना पट्टा—लीजडीड समर्पण कराकर 10 वर्ष या 2 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त लेकर नया फ्री होल्ड का पट्टा जारी किया जाएगा।