जयपुरPublished: Apr 29, 2020 08:32:53 pm
Mukesh Sharma
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (GOI) केन्द्र और (State Govt) राज्य सरकार को (covid 19 infection) कोरोना संक्रमण से लडने वाले (Health workers) स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इनकी (testing) जांच के लिए (Seprate procedure) अलग प्रक्रिया तय करने की आवश्यकता जताई है।
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (GOI) केन्द्र और (State Govt) राज्य सरकार को (covid 19 infection) कोरोना संक्रमण से लडने वाले (Health workers) स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इनकी (testing) जांच के लिए (Seprate procedure) अलग प्रक्रिया तय करने की आवश्यकता जताई है। कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को कहा है कि यदि इस संबंध में कोई गाइड लाइन हों तो 22 मई तक पेश किया जाए और नहीं हैं तो आईसीएमआर या सक्षम प्राधिकारण गाईड लाईंस बनाएं। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश रामवीर की जनहित याचिका पर दिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने ने कहा कि चिकित्साकर्मियों में कोरोना संक्रमण और पीपीई किट को लेकर पूर्व में पेश शपथ पत्र में पूरी जानकारी नहीं आ पाई थी।इसलिए तीन सप्ताह का समय दिया जाए।
याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में चिकित्साकर्मियों को डब्ल्यूएचओ की ओर से निर्धारित मापदंड के आधार पर पीपीई किट मुहैया नहीं कराई गई है। इस कारण चिकित्साकर्मियों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। याचिका के जवाब में पूर्व में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश कर चिकित्साकर्मियों को तय मानकों के पीपीई किट देने की बात कही गई थी।